अवधनामा संवाददाता
बाराबंकी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 10 ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एक तस्कर को एक वर्ष 03 माह का कठोर कारावास के अलावा 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बाराबंकी पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप थाना कोतवाली नगर पर मादक पदार्थ तस्करी की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित मामले में आज सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अभियुक्त विजय यादव पुत्र रामखेलावन निवासी ग्राम चिलहटा थाना जहांगीराबाद को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) कोर्ट संख्या 10 द्वारा दोष सिद्ध करते हुए एक वर्ष 03 माह का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।