राष्ट्रीय कूनो उद्यान में संरक्षित वन भूमि में प्रवेश कर वन्यजीव मछली पकडऩे के लगभग 6 वर्ष पुराने मामले में विजयपुर न्यायालय ने सोमवार को 10 अभियुक्तों को मोहरसिंह, सहदेव, राजाबाबू, भरत, गोपाल, कल्याण, बाइसराम, गिर्राज, विजय, नेपाल निवासी ग्राम अहिरबाानी थाना अगरा को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को एक वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओ पूजा गुप्ता ने बताया कि आरोपीगण 18 जुलाई 2019 को दोपहर 3 बजे कूनो राष्ट्रीय उद्यान की वनपरिक्षेत्र पालपुर पूर्व की वबट नयागांव के कक्ष क्रमांक 131 में कूनो नदी के किनारे बिना अनुज्ञप्ति के प्रवेश किया एवं बिना बिना वैध अनुमति मछली पकड़ते पकड़ गए। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से 27 नग काटाडोर मछली पकडऩे वाले, 11 नग बीडी बिंडल, 11 नग माचिस, 04 नग कटोरी, 01 मच्छरदानी प्लास्टिक की, 01 नग डोलची स्टील की, 01 चाकू, 02 नग कुल्हाडी, आटा लगभग 02 किलो, मछली पकडऩे के जाल 02 नग, गुलेल 01 नग, प्लास्टिक पोलिथिन 10 गुणा फीट, 01 नग जियो कंपनी का कीपेड मोबाइल मय सिम के, कैंचुए जीवित मय मिट्टी के लगभग 02 किलो, 02 नग टॉर्च जब्त किए। वनविभाग वनपरिक्षेत्राधिकारी पालपुर पूर्व द्वारा अपराध दर्ज किया और न्यायालय में पेश किया। विचारण के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संध्या मरावी के न्यायालय ने अभियुक्तों मोहरसिंह, सहदेव, राजाबाबू, भरत, गोपाल, कल्याण, बाईसराम गिर्राज, विजय, नेपाल प्रत्येक को दोषी पाया और सजा सुनाई।