अवधनामा संवाददाता
ललितपुर। उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबंधन अनुभाग-7 शासनादेश 28 मई 2013 एवं तत्क्रम में प्रसारित आयुक्त स्टाम्प उ.प्र. इलाहाबाद के परिपत्र संख्या आयुक्त स्टाम्प, उ.प्र. इलाहाबाद के परिपत्र 12 जुलाई 2018 के द्वारा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 यथा संशोधित के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण करते हुये प्रभावी किये जाने के निर्देश दिये गए हैं, जिसके क्रम में जनपद ललितपुर के उप निबंधक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली तहसील ललितपुर सदर, महरौनी, तालबेहट, मडावरा, पाली की मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण करते हुये, पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची को जिलाधिकारी आलोक सिंह के द्वारा 01 दिसम्बर 2022 से प्रभावी कर दिया गया है, जो जनसामान्य के अवलोकनार्थ उप निबंधक कार्यालयों में उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनसामान्य के लिये सम्पत्ति का पंजीकरण सरलीकृत रूप से किये जाने हेतु मूल्यांकन सूची की दरों का पुनरीक्षण किया गया है, जिससे जनसामान्य बिना किसी दुविधा के अपने बैनामों का पंजीकरण करा सकेंगें। 01 दिसम्बर 2022 से मूल्यांकन सूची के प्रभावी होने से राजस्व में वृद्धि होगी एवं जनसामान्य को अनावश्यक मुकदमेंबाजी से राहत होगी एवं शोषण से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि जनपद ललितपुर के समस्त क्षेत्रों में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कृषि भूमि, आवासीय भूमि मकान, व्यवसायिक सम्पत्ति की दरों का पुनरीक्षण करते हुये निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में मुख्य सेगमेन्ट सडकों पर व्यवसायिक दर को 15 मीटर की गहराई तक निर्धारित किया गया है। उसके पश्चात वार्डो में आवासीय दरों का निर्धारण किया गया है। नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले विकासशील राजस्व ग्राम जिनकी सूची मूल्यांकन सूची में दी गयी है एवं नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत की सीमा से 03 कि.मी. की परिधि में आने वाले ग्राम जो मुख्य मार्ग, जनपदीय मार्ग पर स्थित है, की 0.122 हेक्टेयर तक भूमि का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जायेगा, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र/नगर पंचायत की सीमा के अन्दर क्रय-विक्रय किये जाने वाले सम्पूर्ण रकवे पर निम्न प्रारूप के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा 0.050 हेक्टेयर तक (500 वर्ग मीटर तक) न्यूनतम मूल्य मूल्यांकन सूची में सड़क की चौड़ाई हेतु निर्धारित अकृषिक दर से 0.050 हेक्टेयर से अधिक परन्तु 0.100 हेक्टेयर तक (1000 वर्ग मीटर तक) 0.050 हेक्टेयर तक का उपरोक्त श्रेणी-1 के अनुसार निकाला गया मूल्य तथा शेष भूमि का इस सूची में अकृषक भूमि की दर के 50 प्रतिशत से निकाले गये मूल्य का योग तथा 0.100 हेक्टेयर से अधिक परन्तु 0.122 हेक्टेयर तक (1000 वर्ग मीटर से अधिक शेष भूमि हेतु) 0.100 हेक्टेयर तक का उपरोक्त श्रेणी-2 के अनुसार निकाले गये मूल्य तथा शेष भूमि का इस सूची के अकृषक भूमि की दर के 25 प्रतिशत से निकाले गये मूल्य का योग निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि विकासशील राजस्व ग्रामों के अतिरिक्त अन्य सामान्य ग्रामों में कृषि दरों, आवासीय दरों एवं व्यवसायिक दरों का निर्धारण किया गया है, सामान्य ग्राम में 0.030 हे0 तक भूमि का पंजीकरण आवासीय दर से किया जायेगा।