महिला के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
बार बार तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज किया था मुकदमा
शाहजहांपुर। दुष्कर्म जैसे संगीन मामले में लापरवाही दिखाने वाली जलालाबाद पुलिस को आखिरकार कोर्ट के आदेश पर रेप और एससी एसटी का मुकदमा दर्ज करना पड़ा। महिला के प्रार्थना पत्र का कोर्ट ने संज्ञान लिया तो पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की तहकीकात करने में लग गई है।
मामला शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद क्षेत्र का है। दरअसल तिलहर क्षेत्र की रहने वाली एक दलित महिला ने बताया कि 1 अक्टूबर को अपने भाई के साथ बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी में जा रही थी। इसी दौरान जलालाबाद क्षेत्र के गुनारा मोड के पास अचानक गाड़ी बंद हो गई। उसके भाई ने कुछ दूर पर स्थित मोहन फिलिंग स्टेशन (पेट्रोल पंप) पर जाकर तेल डलवाया, लेकिन फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तब महिला भाई बाइक बनवाने मैकेनिक के पास चला गया। काफी देर तक जब वहां वापस नहीं लौटा तो वह अपने भाई ढूंढने निकल पड़ी। इसी दौरान पेट्रोल पंप स्वामी का बेटा हिमांशु गुप्ता उर्फ प्रिंस निवासी साउथ सिटी कालोनी बरेली मोड शाहजहांपुर उसके पास आया और बोला चलो मैं तुमको छोड़ देता हूं। महिला उसके साथ चली गई, आरोप है वह उसे अपने गोदाम पर लेकर गया जहां उसने शटर बंद करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया। और उसके अश्लील फोटो भी खींच लिए। आरोप है कि हिमांशु ने उसको जाति सूचक गलियां देते हुए धमकाया भी। महिला ने थाने पर जाकर घटना की सूचना दी मगर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़िता ने पुलिस अफसरों को भी घटना बताई और लिखित में जानकारी दी मगर उसे न्याय नहीं मिला। तब महिल ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश के बाद जलालाबाद पुलिस ने हिमांशु गुप्ता उर्फ प्रिंस पुत्र राम मोहन गुप्ता के खिलाफ रेप और एससी एसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की।
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