Wednesday, March 18, 2026
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HomeUttar PradeshLalitpurराजदीप सिंह ब्लॉक प्रमुख पद पर जिला न्यायालय से हुए विजय घोषित

राजदीप सिंह ब्लॉक प्रमुख पद पर जिला न्यायालय से हुए विजय घोषित

अवधनामा संवाददाता

राजनैतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना न्यायालय का आदेश
टीकम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2011 (4) ए.डब्ल्यू.सी 3527 नजीर बनी नजीर

ललितपुर। लोकसभा चुनाव के पहले जनपद न्यायाधीश ललितपुर इलेक्शन पिटिशन नं. 01/2023 राजदीप सिंह बनाम विजय सिंह आदि में 07 मार्च 2024 को तालबेहट के ब्लॉक प्रमुख के पद को लेकर फैसला सुना दिया है, जिसकी अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि राजदीप सिंह को सफल उम्मीदवार घोषित किया गया है और फलस्वरूप विजय सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाता है। इस फैसले की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी तत्काल अनुपालन हेतु। इस फैसले के आते ही विजय सिंह के समर्थकों में जहां मायूसी देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर राजदीप सिंह के समर्थकों ने इसे सत्य की विजय बताया। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले न्यायालय के आए इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। ब्लॉक प्रमुख पद पर चुनाव के बाद मतगणना में छह अवैध मतों को लेकर राजदीप सिंह के द्वारा न्यायालय में रिट दायर की गई थी। चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी राजदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश ने मंगलवार को छह अवैध मत न्यायालय में मंगाए थे। अवैध मतों की जांच की गई तो उसमें एक मत राजदीप के पक्ष में वैध पाया गया। दोनों उम्मीदवारों के मत बराबर हो गए तो पर्ची निकाली गई थी। पर्ची वर्तमान ब्लॉक प्रमुख के विजय सिंह के नाम की निकली जिससे ब्लॉक प्रमुख के समर्थक खुश हुए ही थे कि राजदीप सिंह के अधिवक्ता गोविंद नारायण सक्सेना ने न्यायालय के समक्ष टीकम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2011 (4) ए.डब्ल्यू.सी 3527 नजीर पेश की, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख था कि जिसके पक्ष में पर्ची निकलती है, उसे हारा घोषित किया जाता है। ऐसे में बुधवार को जनपद न्यायालय में विधिवत सुनवाई के पश्चात आदेश को सुरक्षित रख लिया। बृहस्पतिवार की देर शाम न्यायालय ने अपने 16 पृष्ठ के आदेश की अंतिम पंक्तियों में स्पष्ट रूप से फैसला सुनाते हुए लिखा गया कि राजदीप सिंह को सफल उम्मीदवार घोषित किया गया है और फलस्वरूप विजय सिंह का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाता है। इस फैसले की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी तत्काल अनुपालन हेतु। इस आदेश के पश्चात ही सोशल मीडिया से लेकर चौराहों, चाय की टपरी पर राजनैतिक चर्चा गर्म हो गई कि लोक सभा चुनाव के पूर्व ऐसा आदेश क्या परिणाम देगा। खैर परिणाम जो भी हो राजदीप सिंह के समर्थक जहां खुश है वहीं दूसरी ओर विजय सिंह के हाईकोर्ट अपील करने सुगबुगाहट भी है।

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