कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पुणे की एक अदालत में वीर सावरकर पर की गई टिप्पणियों से संबंधित मानहानि के मामले में स्वयं को निर्दोष बताया। जिला न्यायाधीश (प्रथम श्रेणी) और विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए अदालत) अमोल श्रीराम शिंदे ने सावरकर के भतीजे सत्यकी सावरकर द्वारा लगाए गए आरोप को पढ़ा। इसके जवाब में राहुल ने अपने वकील मिलिंद पवार के माध्यम से दोषी न होने की दलील दी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पुणे की एक अदालत में वीर सावरकर पर की गई टिप्पणियों से संबंधित मानहानि के मामले में स्वयं को निर्दोष बताया। जिला न्यायाधीश (प्रथम श्रेणी) और विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए अदालत) अमोल श्रीराम शिंदे ने सावरकर के भतीजे सत्यकी सावरकर द्वारा लगाए गए आरोप को पढ़ा।
इस मामले में राहुल गांधी की ओर से उनके वकील अदालत में मौजूद रहे
इसके जवाब में राहुल ने अपने वकील मिलिंद पवार के माध्यम से दोषी न होने की दलील दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता अदालत में उपस्थित नहीं थे। उनके वकील पवार ने उनकी ओर से अदालत में दोषी न होने की दलील दी।
न्यायाधीश ने पूछा कि क्या आरोपित ने शिकायत और संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त की हैं। पवार ने इसका हां में उत्तर दिया। अदालत का दूसरा प्रश्न यह था कि क्या आरोपित ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को अच्छी तरह से समझा है।
बचाव पक्ष के वकील ने इसका भी सकारात्मक उत्तर दिया
बचाव पक्ष के वकील ने इसका भी सकारात्मक उत्तर दिया। तीसरे और अंतिम प्रश्न कि क्या आप अपने को दोषी मानते हैं। वकील पवार ने राहुल गांधी की ओर से उत्तर दिया ”नहीं, मैं अपने आप को दोषी नहीं मानता”।
सत्यकी सावरकर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि चूंकि आरोपित के बयान दर्ज करने का चरण अब समाप्त हो गया है, इसलिए अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।
ये है मामला
गौरतलब है कि सत्यकी सावरकर ने अप्रैल 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि शिकायत के साथ अदालत का रुख किया था। इसमें उन पर मार्च 2023 में लंदन में दिए गए भाषण के दौरान वीर सावरकर के खिलाफ असत्य टिप्पणी करने का आरोप है।