पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर व दवाओं की कालाबाजारी नहीं होने दें : डीएम

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अवधनामा संवाददाता

कोर कमेटी की बैठक में ऑक्सीजन सिलेण्डर को बताया केबल मेडीकल प्रयोग के लिए

ललितपुर।(Lalitpur)   जिलाधिकारी अन्नावि दिनेशकुमार की अध्यक्षता में कोविड-19 कोर कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम विगत 24 घंटे के कोविड परिणामों पर चर्चा हुई। इस पर इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद में किसी भी दशा में दवाओं, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर एवं ऑक्सीजन आदि की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर केवल मेडिकल प्रयोग के लिए अनुमन्य है ऑक्सीजन सिलेंडर के उद्योग के लिए उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। बाजार मूल्य नियंत्रण के सम्बंध में सेल्स टेक्स, बाँट माप एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि बाजारों में यदि किसी वस्तु का निर्धरित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल जाता है तो तत्काल कार्यवाही करते हुए सूचित करें। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि यदि कोई व्यक्ति बताये जाने के बाद भी मास्क नहीं लगाता तो पहली बार मे 1000 तथा दूसरी बार मे 10000 का चालान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में शनिवार एवं रविवार को लॉक डाउन रहेगा, इस अवधि में केवल दवा,दूध व ब्रेड आदि आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित दुकाने खुली रहेंगी।

उन्होंने कहा कि इस अवधि में यदि शादी समारोह है तो संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी एवं संबंधित थाने के थानाध्यक्ष को अवश्य सूचित करें। कांटेक्ट ट्रेसिंग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि ब्लॉक बिरधा, मडावरा एवं महरौनी के एमओआईसी फोकस ट्रेसिंग पर ध्यान दें। ह्म्ह्म्ह्ल टीमों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि जम्पद में मुहल्लेवार मास ट्रेसिंग कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक संदिग्ध मरीज ट्रेस हो सकें। इसके अलावा उन्होंने जनपद वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड सिम्पटम होने पर तत्काल जिला अस्पताल या आराम आरआरटी टीम को सूचित कर जांच कराएं। होम आइसोलेशन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि पॉजिटिव मरीज यदि मना करने के बाबजूद भी घर से बाहर घूंट है तो महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराएं। कांटेक्ट ट्रेसिंग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि प्रति मरीज कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में वृद्धि करें। साथ ही अनट्रेस्ड मरीजों को पुलिस की सहायता से ट्रेस करें।

कंटेनमेंट जोन एवं सैनिटाइजेशन की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गए कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कन्टेंमेंट जोन बनाये जाने में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाये, साथ ही कन्टेंमेंट जोन में नियमित रुप से सेनेटाईजेशन का कार्य करायें। कोविड/नॉन कोविड अस्पतालों की समीक्षा में निर्देश दिए गए कि नॉन कोविड मरीज जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती किये जायेंगे तथा कोविड मरीज एल-2 अस्पताल में भर्ती किये जायेंगे। अस्पतालो में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सेनेटाइजेशन एवं कंटेन्मेंट जोन की समीक्षा में बताया गया कि नेहरूनगर, लेडियापुरा, \ आजादपुर व चौबयाना में कंटेन्मेंट जोन बनाया गया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडे, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे लवकुश त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.डी.के.गर्ग,मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. अमित चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महिला डा.हरेंद्र सिंह चौहान, जिला क्षय रोग अधिकारी डा.जे.एस.बक्शी, पंचायत राजअधिकारी अवधेश कुमार, डा.मुकेश दुबे सहित सम्बन्धित अधिकारी एवं चिकित्सा विभाग के अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे।

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