Thursday, August 21, 2025
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गैंगस्टर एक्ट के तहत चार अभियुक्तो की संपत्ति कुर्क

अवधनामा संवाददाता

गैंगस्टर एक्ट के तहत चार अभियुक्तो की संपत्ति कुर्क

गैंगस्टर एक्ट के तहत पांच करोड़ चार लाख चौतीस  हजार पाँच सौ छप्पन रुपये की संपत्ति कुर्क*
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर इलाके में कराई गई मुनादी*
हमीरपुर उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु व अपराधिक कृत्यों से चल व अचल संपत्ति के जब्तीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तगण सोनू गुप्ता उर्फ शिवकुमार उर्फ शिवप्रकाश पुत्र दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ साधू ,रामप्रकाश उर्फ प्रांशू गुप्ता पुत्र दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ साधू निवासीगण मुहल्ला चाँदथोक कस्वा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर मूल  पता- ग्राम गौरीकला थाना जसपुरा जिला बाँदा,उमाकान्त गुप्ता पुत्र रामसजीवन निवासी मुहल्ला चाँदथोक कस्वा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर मूल पता- ग्राम रैपुरा थाना जसपुरा जिला बाँदा व रिजवान उर्फ गुड्डू पुत्र नाजिम खाँन निवासी मुहल्ला चाँदथोक कस्बा व थाना सुमेपुर जनपद हमीरपुर, की रिपोर्ट प्रभारी निरीक्षक थाना कुरारा के द्वारा प्रेषित धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही कर उपरोक्त अभियुक्तों व अभियुक्तों द्वारा स्वयं के परिवारिजन व मित्रगण के नाम क्रय की गई सम्पत्ति तीन मकान, एक ईट भट्ठा, तीन भू-खण्ड, पांच वाहन व एक धर्मकाँटा जिसकी अनुमानित कीमत पांच करोड़ चार लाख चौतीस  हजार पाँच सौ छप्पन रुपये कुर्क की गयी है।अभियुक्तगण सोनू गुप्ता उर्फ शिवकुमार उर्फ शिवप्रकाश पुत्र दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ साधू, रामप्रकाश उर्फ प्रांशू गुप्ता पुत्र दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ साधू निवासी गण मुहल्ला चाँदथोक कस्वा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर मूल  पता ग्राम गौरीकला थाना जसपुरा जिला बाँदा, उमाकान्त गुप्ता पुत्र रामसजीवन निवासी मुहल्ला चाँदथोक कस्वा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर मूल पता ग्राम रैपुरा थाना जसपुरा जिला बाँदा व रिजवान उर्फ गुड्डू पुत्र नाजिम खाँन निवासी मुहल्ला चाँदथोक कस्बा व थाना सुमेपुर जनपद हमीरपुर के आपराधिक किस्म के व्यक्ति है। इनके  विरुद्ध थाना सुमेरपुर पर गैंग बनाकर, आपराधिक घटनाओ मे संलिप्त रहकर,विद्युत अधिनियम, खेसारी अधिनियम, सम्पत्ति, जान माल की धमकी देने, गाली-गलौज व मारपीट जैसी घटना कारित करते है। अभियुक्तगण द्वारा गिरोह बनाकर जीवकोपार्जन हेतु अपराध के अलावा कोई अन्य व्यवसाय व आय का स्रोत नहीं है। अभियुक्तगण पूर्व से आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहकर संपत्ति संबंधी आपराधिक कार्य कर अपराध से अर्जित अवैध धन (चल/अचल) संपत्ति को अपने व अपने परिवारजन व मित्रगण के नाम विभिन्न प्रकार की संपत्ति अर्जित करते रहते है।

 

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