शिया सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन की याचिका खारिज

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Petition of former chairman of Shia Central Waqf Board dismissed

मोहम्मद आलम रिज़वी

लखनऊ। (Lucknow) कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, वसीम रिजवी पर लगा 50 हजार का जुर्माना।
कोर्ट ने कहा वास्तव में यह एक तुच्छ याचिका है। क़ुरान की 26 आयतो को हटाए जाने पर दी थी वसीम रिज़वी ने दाखिल की थी याचिका।
सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर पचास हजार रुपये का लगाया जुर्माना।

कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान  याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी ने इन आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी होने की दलील दी थी। अपने दलील में रिजवी ने यह भी कहा था कि इन आयतों को मदरसों में इनकी शिक्षा पर रोक लगाई जाए।

वसीम रिजवी ने कहा था, ”धर्म गुरु तो सुन नहीं रहे हैं। इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमने तो 16 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जबकि इन 26 आयतों का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं।”

क्या कहते हैं रिजवी?

वसीम बताते हैं कि इन 26 आयतों से कट्टरता को बढावा मिलता है। उन्होंने दावा किया था कि ये 26 आयतें कुरान में बाद में जोड़ी गई थीं। वसीम के इस कदम के बाद उनके परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ने का एलान कर दिया था।

 

जलाया गया था वसीम का पोस्टर

वसीम के इस कदम से देश भर के मुस्लिम समाज उनपर भड़क उठा था। मुस्लिम समाज के लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने रिजवी का पोस्टर भी जलाया था।

बीजेपी ने बताया था गलत

वसीम के इस कदम के बाद बीजेपी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा उनकी पार्टी दृढ़ता से उन लोगों के खिलाफ है जो किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान करते हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि रिजवी को इस तरह के कृत्य में लिप्त होकर देश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए।

 

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