पाकिस्तान की संघीय सरकार ने देश में शांति और सुरक्षा के लिए खतरों का हवाला देते हुए रविवार देररात पश्तून तहफ्फुज आंदोलन (पीटीएम) पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले 1997 में इस संगठन को आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धारा 11बी के तहत गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है।
डॉन समाचार पत्र के न्यूज पोर्टल के अनुसार, आंतरिक मंत्रालय की अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि पीटीएम ने देश में सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न किया है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
संघीय सरकार ने दक्षिण वजीरिस्तान के युवक नकीबुल्लाह महसूद की हत्या के बाद स्थापित इस आंदोलन और इसके नेता मंजूर पश्तीन की कड़ी आलोचना की है। सरकार ने मंजूर पश्तीन पर विदेशी एजेंसियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। संगठन के नेताओं ने सरकारी आरोपों का खंडन किया है। उल्लेखनीय है कि पीटीएम ने 11 अक्टूबर को पश्तून कौमी जिरगा का आह्वान किया है।