अवधनामा संवाददाता
बांदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला जज व अध्यक्षा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा के निर्देशानुसार आगामी 11 फरवरी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10.00 बजे से जनपद मुख्यालय, बाँदा एवं तहसील मुख्यालयों में किया जा रहा है। जिसके सम्बंध में राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पराविधिक स्वयं सेवक श्रीमती रुबी जैनब द्वारा कचेहरी कम्पाउण्ड, मोहल्ला अलीगंज व अन्य सार्वजनिक स्थलों में आमजन के मध्य जाकर पम्पलेट्स वितरित कर लोक अदालत की जानकारी प्रदान की गयी। आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद / दाम्पत्य विवादों के प्री-लिटिगेशन स्तर पर अधिक से अधिक समाधान योग्य वादों का निस्तारण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व,चकबन्दी,श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते, संस्वीकृति के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यातायात सम्बन्धी चालानों म. बींसंद का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता मान्नीय जनपद न्यायाधीश श्री गजेन्द्र कुमार जी द्वारा की जावेगी। जिसमें मान्नीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अधिक से अधिक वादों को निस्तारित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है । इसी क्रम में 21 जनवरी, 2023 को आरबीट्रेशन वादों की विशेष लोक अदालत एवं 08, 09 व 10 को लघु वादों से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन फरवरी, 2023 किया जाना भी प्रस्तावित है।