कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद यूपी में नहीं टलेंगे पंचायत चुनाव, हाई कोर्ट ने खारिज की अर्जी

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Panchayat elections will not be postponed in UP despite rising Corona cases, High Court rejects application

अवधनामा संवाददाता 

प्रयागराज (Prayagraj) कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं टलेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाये जाने की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने सुनवाई को दौरान कहा कि, चुनाव रोके जाने को लेकर कोई मजबूत आधार पेश नहीं किया गया है. बता दें कि, हाईकोर्ट ने मंगलवार को ही यूपी सरकार को पंचायत चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है.
सरकार ने चुनाव के दौरान गाइडलाइन पालन करने की बात कही
वहीं, सरकार ने भी कहा है कि, पंचायत चुनाव में कोविड गाइड लाइन का पूरे तरीके से पालन कराया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि, ऐसे में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है. हाईकोर्ट ने इस बारे में दाखिल की गई पीआईएल को खारिज किया है. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौरभ श्याम शमशेर की डिवीजन बेंच में इस याचिका पर सुनवाई की गई.
राज्य सरकार ने याचिका का विरोध किया था
इस मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बैठी थी. एडवोकेट सौम्या आनंद दुबे और अमित कुमार उपाध्याय ने पंचायत चुनाव पर रोक के लिये पीआईएल दाखिल की थी. राज्य सरकार की तरफ से भी पीआईएल का विरोध किया गया था और अर्जी को खारिज किए जाने की सिफारिश की गई थी.

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