घर के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर योगी सरकार बन रही परिवार का सहारा

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अवधनामा संवाददाता

अयोध्या में अबतक 933 लाभार्थियों को मिला राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ

अयोध्या। योगी सरकार आर्थिक रूप से निराश्रित लोगों की मदद करने के लिए संकल्पित है। प्रदेश में किसी भी परिवार में यदि एक व्यक्ति कमाने वाला है और उसकी किसी वजह से अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके लिए राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना दे रही है। सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। यह योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है एवं उनके जीवन स्तर को बेहतर कर रही हैं।
यह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की अकस्मात् मृत्यु की स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को ₹30 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक जनपद अयोध्या में 933 लाभार्थी को लाभ मिल चुका है। सरकार की ओर से अबतक कुल 279.56 लाख रुपए भेजे जा चुके हैं। यह जानकारी समाज कल्याण विभाग अधिकारी रणविजय सिंह ने दी हैं।उन्होंने बताया कि इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्ही परिवारों को दिया जाएगा, जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय 46000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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