खबर प्रकाशित करने पर प्रधान पति ने पत्रकार के घर  भेजे गुंडे

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On publishing the news, the head husband sent the goons to the journalist's house, the ruckus video went viral

अवधनामा संवाददाता

कब दर्ज होगा मुकदमा ये बड़ा सवाल ,अगर नही हुई कार्यवाही तो पत्रकार करेंगे प्रदर्शन
बाराबंकी (Barabanki)। प्रधानमंत्री आवास योजना में किस प्रकार से वसूली चल रही है  ये कहीं भी किसी भी समय देखा जा सकता है । जब इसकी खबर कोई पत्रकार प्रकाशित करता है तो उसके घर प्रधान अपने गुंडों को भेज कर गुंडई दिखाने का काम करते हैं । ऐसा ही मामला बाराबंकी में देखने को मिला जहां बाराबंकी के विकासखंड सिद्धौर की ग्राम पंचायत कोठी में प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध वसूली की खबर प्रकाशित करने के बाद पत्रकार के घर पर ग्राम प्रधान के पति रमेश चंद वर्मा  ने अपने गुंडों को भेजकर कई घंटों तक बवाल किया  उसकी वीडियो  सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बताते चलें कि ग्राम पंचायत कोठी में अवैध वसूली की खबर संवाददाता श्रवण चौहान  ने 11 अगस्त को प्रकाशित किया था , इसी से खुन्नस खाए हुए ग्राम प्रधान पति ने करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को पत्रकार के घर पर भेज कर बवाल कराया इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस संबंध में पत्रकार ने  थाना प्रभारी रितेश पांडे को तुरंत अवगत भी कराया था जिस पर तुरंत कोठी थाना प्रभारी रितेश पांडे ने दो कॉन्स्टेबल भेज कर शांति व्यवस्था बनवाई थी।  इस पूरे मामले को लेकर  वीडियो के आधार पर शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराने को पत्रकार ने  कहा है ।आप को बता दे कि इससे पूरे मामले का अंदेशा पहले ही पत्रकार को हो गया था , इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी यमुना प्रसाद  को पहले ही लिखित शिकायत  की थी इसके अलावा पत्रकार ने अखबार में खबर को भी प्रकाशित किया था तथा  सुरक्षा की मांग की थी  । इस पूरे मामले को लेकर पत्रकारों में भी आक्रोश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्रकार श्रवण चौहान एक डिग्री धारक पत्रकार है जिन्होंने पत्रकारिता में परास्नातक किया है और समाज सेवा करने का काम करते है जो शोशल मीडिया पर देखा  जा सकता है  । जब गुंडे  बवाल कर रहे थे तो मोहल्ला निवासी ने पत्रकार का पक्ष लिया है घर पहुँचे गुंडे ने पत्रकार के पिता व माता के साथ हाथापाई भी किया  है । पत्रकार ने कहा कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए अगर कार्यवाही नहीं होती है तो बहुत ही निंदनीय है उन्होंने बताया कि सबूत के तौर पर वीडियो मौजूद है इस पूरे मामले में 452 , 323, 147 , 504 ,506 के अंतर्गत मुकदमा होना चाहिए।
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