अब गाड़ी चलाते में थूका तो लगेगा इतना जुर्माना

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अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ. शहरों को साफ़-सुथरा बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में सिंगापुर माडल लागू करने जा रही है. यह माडल लागू होने के बाद गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

इस क़ानून के लागू होने के बाद सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो पान और गुटखा खाकर वाहन चलाते हैं और जहाँ मन किया पीछे आ रहे लोगों की परवाह किये बगैर चलती गाड़ी से थूक देते हैं.

योगी सरकार को लगता है कि लोगों में साफ़-सफाई की आदत डालने के लिए उन्हें जुर्माने के डर से गुजरना पड़ेगा. इस क़ानून को बनाने की लगभग तैयारी पूरी हो गई है. इस विधेयक को जैसे ही कैबिनेट अपनी मंजूरी देगा वैसे ही यह क़ानून लागू हो जाएगा. इसके बाद गाड़ी चलाते समय किसी ने थूका या फिर चलती गाड़ी से कोई सामान फेंका वैसे ही उस पर एक हज़ार रुपये जुर्माना लग जाएगा.

यूपी सरकार उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 को कैबिनेट से पास कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है. क़ानून बनाने से पहले नगर विकास विभाग ने इस पर लोगों के सुझाव मांगे हैं.

उत्तर प्रदेश में साफ़-सफाई को लेकर कोई स्पष्ट क़ानून न होने की वजह से जिसकी जहाँ मर्जी हो रही है वहां गंदगी फैला रहा है. यह क़ानून बन जाने के बाद गंदगी फ़ैलाने वाले पर कानून का शिकंजा कसेगा. जब जुर्माने का प्राविधान होगा तो कोई जहाँ मर्जी वहां गंदगी नहीं फेंकेगा.

गंदगी फैलाने वाले पर जुर्माना शहर के हिसाब से लगेगा. गाड़ी चलाते समय थूकने या गंदगी फ़ैलाने वाले से बड़े नगर निगम एक हज़ार रुपये, छोटे नगर निगम 750 रुपये, नगर पालिका परिषद पांच सौ रुपये और नगर पंचायत साढ़े तीन सौ रुपये जुर्माना वसूलेंगे.

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इसके अलावा स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी करने पर 300 रुपये से लेकर 750 रुपये का जुर्माना लगेगा. अपने पालतू जानवरों को खुले में शौच कराते पकड़े जाने पर सौ रुपये से पांच सौ रुपये तक जुर्माना लगेगा. खुली कूड़ा गाड़ी ले जाने वालों के लिए भी 2000 रुपये जुर्माने का प्राविधान है.

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