Thursday, October 2, 2025
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अब मृतक के परिजन आसानी से निकाल पाएंगे उसके बैंक खाते से 15 लाख रुपये, RBI ने किया बड़ा ऐलान; पढ़ें पूरी डिटेल

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृतक के परिजनों के लिए नया नियम जारी किया है। अब परिजन बैंक खाते में जमा 15 लाख रुपये तक की राशि आसानी से क्लेम कर सकते हैं। सहकारी बैंकों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये है। RBI ने बैंकों को 15 दिनों के भीतर क्लेम प्रोसेस करने का निर्देश दिया है देरी होने पर जुर्माना लगेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया नियम जारी किया है। यह नया नियम मृतक के परिजनों को लेकर है। मृतक के परिजनों को उसके अकाउंट में पड़ी धनराशि को क्लेम करने में अभी तक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन नए नियम के अनुसार, बैंक ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, उनके नामांकित व्यक्ति एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से 15 लाख रुपये तक की जमा राशि का दावा कर सकते हैं। यानी अगर आपके किसी परिजन की मृत्यु हो गई है और उनके खाते में लाखों रुपये पड़े हैं तो आप 15 लाख रुपये तक का क्लेम आसानी से कर सकते हैं।

सहकारी बैंकों (Government Bank) के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। आरबीआई के नए मानदंडों ने जमा, सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के लिए बैंकों में प्रक्रियाओं को मानकीकृत कर दिया है।

कब लागू होगा RBI का नया नियम

यह ढांचा पहले के परिपत्रों का स्थान लेता है और एक समान दस्तावेजीकरण, सीमा और समय-सीमा लागू करता है। नए नियमों को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू किया जाना है। यानी 31 मार्च 2026 से पहले यह नियम लागू हो सकता है।

क्लेम करने के लिए क्या होगा जरूरी?

नामांकित व्यक्ति, उत्तरजीविता खंड या वसीयत के बिना जमा राशि के लिए – और जहां कोई न्यायालय आदेश या विवादित दावा नहीं है – बैंकों को दावा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दावेदार की वैध पहचान पत्र, क्षतिपूर्ति बांड, और यदि लागू हो, तो अन्य उत्तराधिकारियों से अस्वीकरण पत्र जमा करके दावों का निपटान करना होगा। एक कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या बैंक को स्वीकार्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा घोषणा भी आवश्यक है। बैंक सीमा के भीतर दावों के लिए किसी तीसरे पक्ष के जमानत बांड की मांग नहीं कर सकते।

बैंकों को 15 दिन प्रोसेस करना होगा क्लेम

आरबीआई (RBI) ने बैंकों के लिए सभी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद जमा दावों का निपटान करने के लिए 15 दिनों की समय सीमा तय की है। लॉकर और सुरक्षित वस्तुओं के लिए, बैंकों को दावेदारों से संपर्क करना होगा और 15 दिनों के भीतर सूचीकरण की तिथि निर्धारित करनी होगी।

देरी पर जुर्माना लगेगा। जमा राशि पर बैंक दर से 4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज और लॉकर तथा सुरक्षित वस्तुओं के लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना। बैंकों को नए नियमों को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया गया है, और 31 मार्च, 2026 से पहले लागू नहीं करना होगा।

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