सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटिशन को सोमवार को खारिज कर दिया, लेकिन इसके फौरन बाद पवन ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगा दी. इस बीच दिल्ली की पटियाला हाऊस कोर्ट ने भी डेथ वारंट पर रोक लगा दी है. दोषियों को मंगलवार सुबह 6 बजे फांसी देने का वक्त तय किया गया था.
निर्भया के दोषियों की फांसी टली
SC में दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिजदोषी पवन ने दाखिल की दया याचिकाडेथ वारंट खारिज करने की याचिका भी खारिज
निर्भया के गुनहगार पवन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषी अक्षय और पवन की तरफ से लगाई गई याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया.
इस बीच दोषी पवन के वकील एपी सिंह एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गए हैं और उनका कहना है कि डेथ वारंट पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि पवन ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई है. राष्ट्रपति के पास याचिका लंबित है, इसलिए कोर्ट ने यह फैसला किया है. कोर्ट के आदेश पर निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा है कि निर्भया के दोषियों को जो फांसी 3 मार्च को सुबह 6 बजे होने वाली थी, वह अब नहीं होगी.
इससे पहले कोर्ट को तिहाड़ जेल प्रशासन ने यह सूचना दी थी कि पवन गुप्ता ने राष्ट्रपति के पास याचिका भेज दी है. डीजी ने जेल ने कोर्ट से कहा है कि पवन जल्लाद ने दोषियों की लटकाने की डमी प्रैक्टिस कर ली है. वह मंगलवार सुबह दोषियों को लटकाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
कोर्ट ने कहा कि पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने के बाद भी, हमारा विचार है कि सजायाफ्ता मजुरिम को मौत के वक्त यह एहसास नहीं होना चाहिए कि देश की अदालतों ने सही ढंग से काम नहीं किया और उन्हें उनके न्यायिक अधिकारों का इस्तेमाल करने नहीं दिया गया. राष्ट्रपति के पास दोषी की दया याचिका लंबित है, इसलिए 2 मार्च 2020 को सुबह 6 बजे दोषियों को होने वाली फांसी अगले आदेश तक रोकी जा रही है. कोर्ट के आदेश की कॉपी दोषियों को अनिवार्य सूचना के तौर पर दे दी गई है.
साभार :आजतक