हाई कोर्ट में दाखिल विनय की याचिका में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मंत्री सत्येंद्र जैन ने उसकी दया याचिका को खारिज करने का सुझाव दिया था उस समय दिल्ली में चुनाव आचार सहिंता लागू थी ऐसे में मंत्री उसकी दया याचिका पर अपना सुझाव कैसे दे सकते थे।

साथ ही यह भी कहा कि चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के बाद सत्येंद्र जैन के पास ही अधिकार ही नहीं था कि वह दया याचिका को बतौर मंत्री, केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के पास भेज सके।
विनय की इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट अगले हफ्ते कर सकता है सुनवाई





