फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगें

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अवधनामा संवाददाता

आजमगढ़। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढ़ंग से सम्पन्न कराने एवं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधियों से कहा कि ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म (मज़हब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार/राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो, या उससे विभिन्न वर्गों/दलों/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। उन्होने कहा कि मत प्राप्त करने के लिए जातीय साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा। सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे, जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण/अपराध माने गए हैं। जैसेः किसी चुनावी सभा में गडबड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने मितम दतिं करना एवं मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बॉटना।
उन्होने कहा कि मतदान के दिन सभी राजनीतिक दल /उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन कार्य में लगे हए अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सहयोग करेंगे। फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगे, न ही मदद करेंगे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने व वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराएंगे। वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर के रेडियस के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे न ही बोट मोंगेंगे। आपराधिक दुराचरण से ई0वी0एम0 को क्षति पहुँचाने या मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनमें अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने व कराने का कार्य नहीं करेंगे।
जिलाधिकारी ने सरकारी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के बाद निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानान्तरण व नियुक्ति व प्रोन्नति पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में उक्त स्थानान्तरण,नियुक्ति व प्रोन्नति राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति के बाद ही की जा सकेगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे और अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी से प्रभावित हुए निष्पक्ष होकर करेंगे। उन्होने कहा कि कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिए तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अधिकारी व कर्मचारी किसी भी सभा या आयोजन में सम्मिलित नहीं होंगे। सुरक्षा में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के सिवाय अन्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी किसी मंत्री के साथ चुनाव क्षेत्र में उनके साथ नहीं जाएंगे। किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, मुख्य कोषाधिकारी एवं बीजेपी प्रतिनिधि धु्रव सिंह सहित अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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