अवधनामा संवाददाता
बाराबंकी। पुलिस/प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ तस्कर, गिरोह सरगना की चल अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है, को यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल/अचल सम्पत्तियों की जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। थाना कोतवाली नगर पर दर्ज यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गिरोह सरगना/ मादक पदार्थ तस्कर मो0 अलीम उर्फ साधू पुत्र मो0 उमर निवासी टिकरा मुर्तजा थाना जैदपुर द्वारा अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों जी.पी. सिंह पुत्र साहबलाल निवासी रसूलपुर शनाउल्ला पुत्र अताउर्रहमान मो0 मारुफ पुत्र मो0 यामीन उर्फ चुन्ना मो0 कैफ पुत्र मो0 अलीम उर्फ साधू निवासी टिकरा मुर्तजा के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर विगत 20 वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम पर चल/अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। अर्जित सम्पत्ति चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट को आख्या प्रेषित की गई जिसके आधार पर कुर्की का आदेश पारित किया गया। थाना जहांगीराबाद पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किया गया।03