कोई भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल किसी भी धर्म संप्रदाय संवैधानिक पद की आलोचना तथा देश के संप्रभुता एकता तथा अखंडता के विरूद्ध दुष्प्रचार नहीं करेगा
अवधनामा संवाददाता
हमीरपुर : दिनांक 6.5.2024 को नाम निर्देशन वापसी की अंतिम तिथि अपराह्न 3ः00 बजे समाप्ति के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ सामान्य प्रेक्षक प्रियंका दास व्यय प्रेक्षक पुरुषोत्तमन व पुलिस प्रेक्षक जॉय विश्वास के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार में रिटर्निग ऑफिसर /जिला मजिस्ट्रेट राहुल पांडे एवं पुलिस अधीक्षक डॉ0 दीक्षा शर्मा के साथ बैठक की गई।
बैठक के दौरान बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के क्रम में सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना होगा, कोई भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल किसी भी धर्म संप्रदाय संवैधानिक पद की आलोचना तथा देश के संप्रभुता एकता तथा अखंडता के विरूद्ध दुष्प्रचार नहीं करेगा, सोशल मीडिया पर भी इसका अनुपालन किया किया जाए तथा कोई भी फेक न्यूज़ को प्रसारित न किया जाए और ना ही इसे बढ़ावा दिया जाए बैनर/ पोस्टर/ पंपलेट में मुद्रण कर्ता और जो कर रहा है उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाए यदि कहीं पर पोस्टर / बैनर किसी की सहमति से लगाया जाता है तो उसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को अवश्य दी जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सर्टिफिकेशन के लिए 02 से 07 दिन पूर्व सूचना प्रदत्त की जाए तथा प्रिंट मीडिया के लिए 02 दिन पूर्व सूचना अवश्य दिया जाए यदि इन प्रावधानों के विपरीत एमसीएमसी कमेटी यह पाती है कि दल विशेष /उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कोई विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है तो कमेटी रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट देगी जिसके क्रम में रिटर्निग ऑफिसर कारण बताओं नोटिस जारी कर सकते हैं यदि रिटर्निंग ऑफिसर जवाब से संतुष्ट नहीं होते है तो धनराशि को उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ दिया जाएगा यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो 171 एच के प्रावधान में कार्रवाई भी की जाएगी। मतदान के दिन उम्मीदवार अपना बूथ 200 मीटर की परिधि से बाहर ही बनाएंगे जो किसी धार्मिक स्थान पर नहीं होगा मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर असिस्टेंट बूथ भी बनाया जाएगा जिस पर बी0एल0ओ0 अल्फाबेटिकल वोटर लिस्ट के साथ बैठेगा। मतदान के पूर्व वोटर इनफॉरमेशन स्लिप भी बीएलओ द्वारा डोर टू डोर वितरित की जाएगी जिसका भी पर्यवेक्षण उम्मीदवार द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है परंतु इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार पीले/भूरे रंग का डमी बैलेट पेपर भी मतदाताओं को दिखा सकते हैं सतत निरीक्षण के लिए एफ0एस0टी0 की 18 टीम
एसएसटी की 18 टीमे तथा वी0वी टीम एवं बी0एस0टी0 भी खर्च पर निगरानी एवं आचार संहिता का प्रभावी ढंग से अनुपालन किए जाने हेतु एवं सी-विजिल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु तैनात की गई है। निर्वाचन में लगे कार्मिको के लिए पोस्टर बैलेट/ई.डी.सी. की सुविधा फैसिलिटेशन सेन्टर राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय कुछेछा एवं राजकीय महिला महाविद्यालय हमीरपुर दिनांक 10 मई से 14 मई तक कार्यशील रहेंगे तथा जनपद महोबा में फॅसिलिस्टेशन सेन्टर राजकीय पॉलिटेनिक कालेज में दिनॉक 10 मई से 14 मई तक तथा जनपद बॉदा में पं0 जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज में दिनॉक 09 मई 13 मई तक उपलब्ध रहेगी। तथा 12 आवश्यक सेवाओं के लिए भी पोस्टल बैलेंट के जरिए मतदान 10 मई से 12 मई तक होगा 85 वर्ष से अधिक उम्र के असक्त एवं वृद्धजन तथा दिव्यांगजन को गृह मतदान की सुविधा प्रदान की गयी है। ई0वी0एम0 का द्वितीय रैण्डमाइजेशन 08 मई को होना निर्धारित है जिसमें सभी उम्मीदवार / एजेंट उपस्थित रहे। निर्वाचन व्यय की सीमा 95 लाख निर्धारित है तथा व्यय उम्मदीवारों द्वारा व्यय के लिए खुले खातों से ही किया जाना है इनके मिलान के लिए 08 मई, 13 मई,17 मई तिथियां निर्धारित की गई है सामान्य प्रेक्षक द्वारा यह भी बताया गया की उम्मीदवार अपनी वरी लिस्ट भी दे सकते हैं यदि लगता है की मतदान में कोई विघ्न/बाधा उत्पन्न कर सकता है लेकिन यह लिस्ट व्यावहारिक हो इसका ध्यान रखा जाए । पोल्ड मशीनें जो स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे उनके निरीक्षण के लिए भी उम्मीदवारों को एसेस प्रदान किया जाएगा। प्रेक्षक द्वारा सभी उम्मीदवारों/एजेण्ट से अनुरोध किया गया कि ई0वी0एम0 के प्रत्येक चरण में अपनी सहभागिता बनाये रखे जिससे भ्रम तथा अफवाह की स्थिति से बचा जा सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विजय शंकर तिवारी, जिलाधिकारी नमामि गंगे सुरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक डॉ नागेन्द्र नाथ यादव वरिष्ठ कोषाधिकारी मनीष कुमार शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर अभिमन्यु कुमार, डिप्टी कलेक्टर खालिद अंजुम, सहित अन्य अधिकारी व उम्मीदवार/ उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे है
Also read