अवधनामा ब्यूरो
नई दिल्ली. झारखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के परिवार के पालन पोषण के लिए एक अहम कदम उठाया है. सरकार ने तय किया है कि झारखंड के शिक्षित बेरोजगारों को पांच हज़ार रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाए. यह भत्ता सरकार उन्हें तब तक देगी जब तक कि वह नौकरी हासिल नहीं कर लेते.
झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया है तो जिला मुख्यालयों में इसकी बाकायदा तैयारियां शुरू हो गई हैं.
बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास बैंक में एकाउंट होना चाहिए. बैंक एकाउंट से आवेदक का आधार कार्ड लिंक होना चाहिए. आवेदन के समय शिक्षित बेरोजगार को अपना मोबाइल नम्बर भी देना होगा ताकि सम्बन्धित अधिकारी ज़रूरत पड़ने पर सम्पर्क कर सके.
सभी शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता हासिल करने के लिए नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से होना चाहिए. रजिस्ट्रेशन तीन साल से ज्यादा पुराना है तो उसका नवीनीकरण कराना होगा. आवेदक को यह शपथपत्र भी देना होगा कि उसके पास आय का कोई भी साधन नहीं है. साथ ही ऐसे व्यक्ति के परिवार की सालाना आमदनी तीन लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
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बेरोजगारी भत्ता सिर्फ उन्हीं नौजवानों को मिलेगा जो ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट होंगे. आवेदक के पास तकनीकी योग्यता का प्रमाणपत्र भी होना चाहिए. आवेदक अगर विधवा, दिव्यांग या आदिम जनजाति का है तो उसे अपने आवेदन के साथ अपनी कैटेगरी का प्रमाणपत्र भी लगाना होगा.