अवधनामा ब्यूरो
नई दिल्ली. दिल्ली की सरकार उपराज्यपाल हैं. लोकसभा ने इस सम्बन्ध में क़ानून बना दिया है. सोमवार को लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 पास हो गया. बीजेपी सांसद मीनाक्षी लिखी का कहना है कि राजधानी की अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए केन्द्र ने यह कदम उठाया है.
इस क़ानून से यह साफ़ हो गया है कि के प्रशासक सिर्फ उपराज्यपाल हैं. कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक विधेयक बताते हुए विरोध किया. कांग्रेस ने कहा कि जो बीजेपी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत करती थी उसने दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की पहल कर दी है.
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केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ेंगे और विधानसभा द्वारा लिए गए फैसलों पर इसका असर पड़ेगा. दिल्ली सरकार को अब हर फैसले पर उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी. विधानसभा जो भी क़ानून बनायेगी उसमें सरकार मतलब उपराज्यपाल ही होगा.