Friday, May 16, 2025
spot_img
HomeMarqueeरात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक

रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव की तेज़ आवाज़ में अज़ान से नींद खराब होने सम्बन्धी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद प्रयागराज के आईजी के.पी.सिंह ने प्रयागराज रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र भेजकर लाउडस्पीकर पर रात दस बजे से सुबह छह बजे तक पाबंदी लगाने को कहा है. अपने पत्र में आईजी ने कहा है कि पाल्यूशन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है.

आईजी के.पी.सिंह ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की जनहित याचिका पर दिए गए हाईकोर्ट के आदेश का संज्ञान लेने को भी कहा है. इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि लाउडस्पीकर से अज़ान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है. कोर्ट ने कहा कि अज़ान इस्लाम का धार्मिक भाग है लेकिन लाउडस्पीकर धार्मिक भाग का हिस्सा नहीं है. लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है. इस मूल अधिकार के उल्लंघन का किसी को भी अधिकार नहीं है.

यह भी पढ़ें : कई पुलिस अधिकारियों की नाक में दम करेगी ये स्कार्पियो गाड़ी

यह भी पढ़ें : शिया वक्फ बोर्ड में प्रशासक नियुक्त करने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार का जवाब तलब

यह भी पढ़ें : जालौन में 115 साल की बुज़ुर्ग महिला ने रचा इतिहास

यह भी पढ़ें : टिकरी बार्डर पर पक्का निर्माण कर रहे किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

इलाहाबाद यूनीवर्सिटी की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव की डीएम को भेजी गई शिकायत के बाद हालांकि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद पर लगे चार में से दो लाउडस्पीकर हटा दिए थे. बाकी बचे दो लाउडस्पीकर का वाल्यूम भी कम कर दिया था. लाउडस्पीकर की दिशा में कुलपति आवास की ओर से हटा दी थी.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular