Saturday, April 20, 2024
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व्हाट्सप्प को भेजा लीगल नोटिस इस इमोजी को कहा भद्दा

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इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को दिल्ली के एक वकील ने मंगलवार को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में व्हाट्सएप से 15 दिनों के भीतर ‘मिडल फिंगर’ इमोजी हटाने के लिए कहा गया है। अगर कंपनी इस इमोजी को नहीं हटाती है तो वह व्हाट्सएप के खिलाफ सिविल या क्रिमिनल केस दायर करेंगे।

दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे गुरमीत सिंह का कहना है कि भारत में मिडिल फिंगर इशारे को गैर कानूनी के साथ-साथ भद्दा इशारा भी माना जाता है। यह इशारा देश में बेहद खराब, आक्रामक, गंदा और अश्लील माना जाता है।

गुरमीत ने अपने नोटिस में कहा, ‘भारतीय दंड संहिता धारा 354 और 509 के तहत महिलाओं को अशिष्ट और भद्दे इशारे दिखाना अपराध है। किसी भी व्यक्ति की ओर से इस तरह के इशारे करना पूरी तरह से अवैध व गैर कानूनी है। साथ ही क्रिमिनल जस्टिस (पब्लिक ऑर्डर) एक्ट, 1994 के तहत आयरलैंड जैसे देश में भी अपराध है। व्हाट्सएप इस तरह के मिडिल फिंगर इमोजी के जरिए अपराधिक, भद्दे और आक्रामक इशारों को प्रोत्साहित कर रहा है।’

सिंह ने सिविल या क्रिमनल केस दायर करने की चेतावनी देते हुए कहा कि इस इमोजी को नोटिस की मौजूदा तारीख से 15 दिनों के भीतर हटा दें। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमोजी एक तरह की छोटा सी डिजिटल इमेज या आइकन होता है जिसके जरिए कोई आइडिया या भाव प्रकट किया जाता है।

https://www.youtube.com/watch?v=eBIyfSqbc0o


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