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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के छात्रों के साथ किसानों को तोहफा दिया है. सरकारी तंत्र को और अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से सरकार ने उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम-2011 के तहत 8 विभागों की 66 सेवाओं को भी जोड़ दिया है. इनमें जल्द ही सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
मोटे तौर पर समझें तो इसके लागू हो जाने से अब कहीं छात्रों को सर्टिफिकेट से लेकर टीसी के लिए परेशान नहीं होना होगा, वहीं किसानों को बीज खरीद से लेकर कृषि यंत्रों के लिए सरकारी दफ्तरों के ज्यादा दिन चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार के अनुसार उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, औद्योगिक विकास, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एवं चिट्स, नगर विकास, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप और प्राविधिक शिक्षा की 66 सेवाओं को भी अधिनियम के तहत अधिसूचित कर निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं.
इससे पहले 30 विभागों की 139 सेवाएं और समस्त विभागों की 10 सेवाओं को अधिसूचित किया गया था. मुख्य सचिव ने बताया कि शासनादेश में तय समय-सीमा के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है.