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श्रवण साहू हत्याकांड मामले में राजधानी की तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी से सीबीआई ने आज घंटों तक पूछताछ की। सीबीआई के अफसरों ने उनसे श्रवण साहू को सुरक्षा न दिए जाने को लेकर हुई लापरवाही के बारे में जवाब- तलब किया। सूत्रों की मानें तो मंजिल सैनी ने इस लापरवाही का ठीकरा मातहतों पर फोड़ दिया। उन्होंने पुलिस लाइंस के तत्कालीन आरआई शिशुपाल सिंह द्वारा श्रवण साहू को सुरक्षा दिए जाने कोई आदेश न मिलने की बात को भी नकार दिया। ध्यान रहे कि सुरक्षा न मिल पाने की वजह से श्रवण साहू के बेटे की हत्या करने वाले अपराधियों ने उन्हें भी दुकान में घुसकर गोलियों से भून दिया था। यह मामला विधानसभा चुनाव के दौरान खासी सुर्खियों में रहा था.
सुरक्षा में चूक की वजह पूछी
मालूम हो कि हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई श्रवण साहू हत्याकांड की जांच कर रही है। इसके दायरे में लखनऊ पुलिस द्वारा श्रवण साहू को सुरक्षा न दिए जाने का मामला भी शामिल है जिसमें मंजिल सैनी से पूछताछ के लिए आज सीबीआई दफ्तर तलब किया गया था। वर्तमान में मेरठ की एसएसपी मंजिल सैनी ने दोपहर को सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी जिसके बाद सीबीआई के अफसरों ने उनसे श्रवण साहू को सुरक्षा देने में लापरवाही किए जाने के बाबत तमाम सवाल किए। मंजिल ने सीबीआई को बताया कि उन्होंने पुलिस लाइंस के आरआई को श्रवण को गनर देने का मौखिक आदेश दिया था। आरआई ने उसका पालन नहीं किया। बाद में श्रवण को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सीबीआई ने उनसे यह भी पूछा कि बेटे की हत्या के बाद भी श्रवण के खिलाफ फर्जी एफआईआर कैसे दर्ज हो गयी। सूत्रों की मानें तो इस मामले में भी उन्होंने सारी जिम्मेदारी मातहतों पर डाल दी.
हाईकोर्ट में दाखिल की थी स्टेटस रिपोर्ट
उल्लेखनीय है कि विगत चार जुलाई को सीबीआई ने हाईकोर्ट में इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी जिसमें सुरक्षा में लापरवाही के मामले की जांच के लिए अदालत से अतिरिक्त समय मांगा गया था। इसके बाद सीबीआई ने तत्कालीन सीओ एलआईयू, पुलिस लाइंस के आरआई समेत तमाम पुलिसकर्मियों को बुलाकर पूछताछ की थी। मंजिल सैनी से पूछताछ के बाद सीबीआई हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है जिसमें इस मामले में हुई लापरवाही और उसके दोषियों का जिक्र होगा। ध्यान रहे कि सीबीआई इससे पहले श्रवण की हत्या के मामले में भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है जिसमें श्रवण के बेटे की हत्या करने वाले बदमाश अकील समेत सात को दोषी ठहराया गया था।
आरआई ने कहा, नहीं मिला कोई आदेश
सूत्रों की मानें तो सीबीआई की पूछताछ में तत्कालीन आरआई शिशुपाल सिंह ने एसएसपी द्वारा श्रवण साहू को सुरक्षा दिए जाने का किसी तरह का आदेश दिए जाने से इंकार कर दिया था। कुछ दिन पहले पूछताछ के दौरान आरआई ने सीबीआई को बताया था कि एसएसपी मंजिल सैनी ने उन्हें लिखित या मौखिक रूप आदेश नहीं दिया था। वहीं सीओ एलआईयू ने भी सीबीआई के सामने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया था। सीबीआई ने चौकी प्रभारी घंटाबेग गढ़ैया रामकेवल तिवारी, पिकेट ड्यूटी पर तैनात सिपाही विजय कुमार और धर्मवीर की भूमिका की जांच भी की है।
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