Thursday, April 25, 2024
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HomeMarqueeकोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न हो: मुख्यमंत्री

कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न हो: मुख्यमंत्री

लाभार्थियों की पात्रता को भली प्रकार सुनिश्चित करके ही लाभ उपलब्ध कराया जाए

कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न हो: मुख्यमंत्री

आधार कार्ड से सम्बद्ध करके लाभार्थियों की सत्यता सुनिश्चित की जाए

वर्तमान स्थितियांे में अनुपयोगी हो गये कानूनों को समाप्त किया जाए

कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 में कार्याें को समय पर

न पूरा करने की स्थिति में पेनाल्टी क्लाॅज का प्रावधान किया जाए

भाग्य लक्ष्मी योजना को लागू करने के लिए वृहत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

सर्वाेच्च न्यायालय में लम्बित तीन तलाक के केस में

मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी

मुस्लिम महिलाओं की राय जानने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश

अनिवार्य विवाह पंजीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश

मदरसों के पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाया जाए

मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के

पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए

अल्पसंख्यकों के लिए प्रत्येक जिले में कम्युनिटी सेण्टर

के लिए भूमि की व्यवस्था करने के निर्देश

पिछड़ा वर्ग विभाग छात्रवृत्ति योजना तथा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए

मुख्यमंत्री के समक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं

वक्फ तथा महिला एवं बाल विकास विभागों का प्रस्तुतिकरण

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि लाभार्थियों की पात्रता को भली प्रकार सुनिश्चित करके ही योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित भी न हो। आधार कार्ड से सम्बद्ध करके लाभार्थियों की सत्यता सुनिश्चित की जाए। लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान उनके बैंक खाते में ही किया जाए। उन्होंने यह निर्देश भी दिये कि प्रदेश के विधानमण्डल द्वारा विगत 20-25 वर्षाें में पारित कानूनों के सम्बन्ध में नियमावलियां बनाकर लागू की गयीं या नहीं, इसका अध्ययन करा लिया जाए। साथ ही, ऐसे कानून जो वर्तमान स्थितियांे में अनुपयोगी हो गये हैं, को समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाए।

मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ तथा महिला एवं बाल विकास विभागों के प्रस्तुतिकरण के दौरान अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि कार्याें को समयबद्ध ढंग से पूरा कराये जाने के लिए डी0पी0आर0 का पुनरीक्षण करा लिया जाए। कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 में कार्याें को समय पर न पूरा करने की स्थिति में पेनाल्टी क्लाॅज का प्रावधान भी किया जाए।

महिला एवं बाल विकास विभाग प्रस्तुतिकरण के दौरान श्री योगी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। लोक कल्याण पत्र 2017 के अन्तर्गत भाग्य लक्ष्मी योजना को लागू करने के लिए उन्होंने वृहत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस योजना के तहत प्रदेश के हर गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये का विकास बाॅण्ड दिया जाएगा। बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000 रुपये, कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपये, कक्षा 10 में पहुंचने पर 7,000 रुपये, कक्षा 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपये दिये जाएंगे। बेटी के 21 वर्ष की होने पर 2 लाख रुपये दिये जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वाेच्च न्यायालय में लम्बित तीन तलाक के केस में मुस्लिम महिलाओं की राय के आधार पर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की राय जानने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए विभागीय मंत्री और मंत्रिमण्डल की सभी महिला मंत्री महिला संगठनों के साथ बैठक करें। उन्होंने अनिवार्य विवाह पंजीकरण हेतु नियमावली के प्रख्यापन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का भी निर्देश दिया।

श्री योगी ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से महिला सामाख्या कार्यक्रम के लिए वित्तीय प्रावधान नहीं किये जाने के बाद इस कार्यक्रम को गुजरात राज्य सरकार की भांति राज्य के बजट से संचालित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कारों की तारीफ की और निर्देश दिया कि रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत विधवा और ऐसी महिलाओं जिनके पति शराबी हैं और उनका कोई अन्य आय का स्रोत भी नहीं है, की सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने बाल संरक्षण योजना तथा महिला शरणालयों में मिल रहे भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने सभी विधवा महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत लाने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रारम्भिक चरण में 500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए सहायता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को दिये जाने वाली पुरस्कार राशि को 11,000 से बढ़ाकर 51,000 करने, दहेज पीड़ित महिलाओं को प्रति माह 125 रुपये की आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर प्रथम चरण में 500 रुपये करने तथा दहेज पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता के रूप में एकमुश्त मिलने वाली 2500 रुपये की सहायता धनराशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने के निर्देश दिये।

श्री योगी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रस्तुतिकरण के दौरान निर्देश दिया कि मदरसों के पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाया जाए। इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गठित, अंग्रेजी आदि की शिक्षा को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए प्रत्येक जिले में कम्युनिटी सेण्टर के लिए भूमि की व्यवस्था की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हज यात्रियों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और उनकी समस्याओं का समाधान तत्परता से किया जाए।

मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान निर्देश दिया कि पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाए। विभाग द्वारा चलाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत डिप्लोमा तथा डिग्री कोर्सेज संचालित किये जाने चाहिए। साथ ही, आधुनिक तकनीकी के अनुसार नये कोर्सेज का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि छात्र कोर्सेज की मान्यता आदि को लेकर किसी प्रकार के धोखे के शिकार न हों। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास निर्माण योजना के सम्बन्ध में उन्होंने निर्देश दिये कि उच्च गुणवत्ता के छात्रावासों का निर्माण कराया जाना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि छात्रावासों का लाभ विद्यार्थियों को मिले और उनका दुरुपयोग न हो।

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