सुप्रीम कोर्ट ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाए दोषी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और दोषियों को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिका मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने दायर की है। इसके पहले 25 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर हम याचिकाकर्ता की बात से सहमत होंगे तो उन्हें दोबारा जेल भेज देंगे। मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को उम्रकैद की सजा दी गई थी, जिसमें उन्होंने 16 साल की सजा काट ली थी।