चरस रखने का अपराध सिद्ध हाेने पर दोषी को कठोर कारावास की सजा

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विशेष न्यायाधीश-I मण्डी की अदालत ने एक मामले में आरोपी ग्यानु तमांग को 3.393 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 1,20,000/- जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की इस सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष दो महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है ।

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में दिनांक 30 अक्टूबर 2022 को ग्यानु तमांग के खिलाफ पुलिस थाना सुंदरनगर में मामला दर्ज हुआ था । 30 अक्टूबर 2022 को अन्वेषण अधिकारी थाना सुंदरनगर नाकाबन्दी हेतु पुन्घ पर अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद था तथा कुल्लु की तरफ से आने वाली छोटी –बडी गाडियों को चैक किया जा रहा था । रात के समय 7:50 बजे शाम को एक निजी गाड़ी जिसे चैक करने के लिए रोका गया । गाड़ी के चालक ने गाड़ी को सडक के किनारे खडा किया l उसमें केवल एक व्यक्ति बैठा था । वह व्यक्ति घबराया हुआ प्रतीत हुआ । व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम ग्यानु तमांग पुत्र हरक तमांग, निवासी समशी कुल्लू बत्ताया l उक्त व्यक्ति के पास संदिग्ध चोरी का सामान होने का अन्देशा होने पर गाड़ी की तलाशी ली गई थी । तलाशी के दौरान उस व्यक्ति की गाड़ी से 3.393 किलोग्राम चरस पाई गई थी । मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी सुंदरनगर द्वारा अदालत में दायर किया था।

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा आरोपी ग्यानु तमांग द्वारा 3.393 किलोग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध पाया गया और दोषी को एन डी पी एस अधिनियम के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 1,20,000/- जुर्माने की सजा सुनाई गई l

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