अखंड इंटर कालेज कबरई में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

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जिला प्राधिकरण से मिलने वाली सुविधाओं से छात्र छात्राओं को कराया रुबरू
महोबा । जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार गुरूवार को अखण्ड इण्टर कालेज कबरई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तेन्द्र पाल द्वारा की गई। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मिलने वाली सुविधाआें तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण, किशोर उत्थान व बुजर्गों अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा महिलाआें के हितार्थ कल्याणकारी कार्य को समर्पित करने के लिए शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाआें एवं योजनाआें के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिला ने छात्रों को बाल अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बच्चां का लैंगिक अपराधां से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 के बारे में विस्तार से बताया गया साथ ही उपस्थित छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुये उन्हे समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। छात्र-छात्राआें को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, चाइल्ड ट्राफिकिंग, पॉश एक्ट, कन्या भू्रण हत्या, महिलाआें के अधिकार, दहेज उत्पीड़न, व उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कानूनां, सामाजिक प्रभावों एवं लाभों के बारे में जानकारियां दी गयी। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बच्चां का लैंगिक अपराधां से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 व महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 तथा नालसा हेल्प लाइन नं0 15100 के बारे में विस्तार से बताया गया।
स्थायी लोक अदालत मे नियुक्त सदस्य प्रदीप कुमार गुप्ता द्वारा स्थायी लोक अदालत की व्यवस्था की विस्तार की जानकारी देते हुए बताया कि इस अदालत के गठन का मूलभूत आधार है कि सिविल कोर्ट में बढ़ रहे, मुकदमों के बोझ को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय लोगों तक पहुंचाया जाएगा। शिकायती प्रार्थना पत्रों का 90 दिनों के अंदर सुलह समझौते के जरिए निस्तारण किया जाता है। यहां सभी प्रकार के यातायात, पोस्टल टेलीग्राफ टेलीफोन सेवाओं से संबंधित विभाग, पेयजल और प्रकाश, जन स्वास्थ्य से संबंधित विभाग, सफाई व्यवस्था से जुड़े नगर पालिका, नगर पंचायत एवम् ग्राम पंचायत सहित विकास के लिए हुए कार्यों को लेकर प्राप्त शिकायतें भी सुनी जाती है। इसके अलावा स्थायी लोक अदालत के अन्तर्गत चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, मेडिकल स्टोर, बीमा सेवा, शिक्षा और भू संपदा सहित आठ विभागों को दायरे में रखा गया है। यह भी कहा गया कि लोगों को सही जानकारी ना होने के कारण न्याय के लिए खासा संघर्ष करना पड़ता है। कार्यक्रम में लीगल एड डिफेंस काउसिंल सिस्टम, महोबा के चीफ श्री रामऔतार सिंह, डिप्टी चीफ श्री रामनरेश यादव, एवं असिस्टेंट श्री योगेन्द्र सिंह, पराविधिक स्वयंसेवक मीनाक्षी विश्वकर्मा सहित प्रधानाचार्य श्री ओंकारनाथ त्रिपाठी, अध्यापकगण तथा कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पराविधिक स्वयंसेवक श्री विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया।
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