जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक कुमार पाराशर के निर्देशानुसार एडीजे/सचिव यशवन्त कुमार सरोज की अध्यक्षता में नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत निशुल्क विधिक सहायता पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीजे/सचिव यशवन्त कुमार सरोज, प्रोबेशन अधिकारी नंदलाल सिंह, महिला थानाध्यक्ष स्वाति शुक्ला, पैनल अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान, सीओ सदर अभय नारायण सिंह, वन स्टॉप सेंटर की पूनम, सरिता ने कहा कि आज के दौर में महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। घर हो या कार्यस्थल महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाएं खड़ी हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं अपना योगदान न दे रही हों। घर हो या बाहर महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। महिलाओं के अधिकारों की धारणाओं के साथ सामान्यत: जुड़े मुद्दों में शारीरिक अखंडता और स्वायत्तता का अधिकार, यौन हिंसा से मुक्ति, वोट देने का अधिकार, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार, कानूनी अनुबंध करने का अधिकार, पारिवारिक कानून में समान अधिकार, काम करने का अधिकार, उचित मजदूरी या समान वेतन, प्रजनन अधिकार, स्वामित्व का अधिकार आदि शामिल हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वार हमेशा महिलाओं को विधिक सेवा प्रदान करने के लिए खुले हुए हैं,महिलाएं विधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल करके विधिक जानकारी ले सकती हैं। गरीब, निर्बल, असहाय, महिलाओं, बच्चों, बन्दियों, वृद्धजन आदि को निशुल्क विधिक रूप से सक्षम करने के लिये 09 नवम्बर 1987 को विधिक सेवा अधिनियम लागू किया गया। इसके अन्तर्गत अप्राप्त वर्ग को सक्षम निशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है। छात्राओं को निशुल्क विधिक सहायता के बारे में अवगत कराया गया। महिलाओं को सम्पत्ति में बराबर का अधिकार, दहेज प्रथा, बाल-विवाह, अनिवार्य शिक्षा योजना, भू्रण हत्या, घरेलू हिंसा के साथ हेल्पलाइन नंबर 1076, 1090, 181, 112, 102, 108, 1098, 101, 1930 आदि नंबरों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। संचालन शिक्षक धीरेंद्र जैन ने व आभार प्रधानाचार्या नामित गुप्ता ने व्यक्त किया।
नगर पालिका बालिका इण्टर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
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