चार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मिली हरी झंडी, किरेन रीजिजू

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज यानी 12 फरवरी को चार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर हरी झंडी दिखा दी है।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजिजू ने ट्वीटर पर जानकारी देते हुए बताया कि आज चार उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उन्होंने लिखा, भारत के संविधान के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित न्यायाधीशों को विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं।
चार हाई कोर्ट में हुई मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
रविवार यानी 12 फरवरी को चार हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। गुजरात हाई कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोनिया गिरिधर गोकानी को इसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप मेहता को गौहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
ओडिशा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जसवंत सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। गौहाटी हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
गुजरात उच्च न्यायालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला
हाल ही में, कानून और न्याय मंत्रालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सोनिया गिरिधर की पदोन्नति को मंजूरी दी। बता दें कि न्यायमूर्ति गिरिधर गुजरात उच्च न्यायालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला होंगी।
भारत संघ ने 10 फरवरी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दो और न्यायाधीशों की नियुक्ति को भी अधिसूचित किया। सरकार ने न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनकी नियुक्ति के साथ, शीर्ष अदालत में 34 न्यायाधीशों की पूरी कामकाजी ताकत होगी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 31 जनवरी, 2023 को जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में करने के लिए की थी। उनके नामों की सिफारिश करते हुए कॉलेजियम ने चर्चा किए गए मापदंडों का विस्तृत विवरण भी दिया, जिसमें कहा गया कि न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पदोन्नति सभी कॉलेजियम सदस्यों का एक सर्वसम्मत निर्णय था।
वहीं, जस्टिस अरविंद कुमार के नाम पर जस्टिस केएम जोसेफ के अलावा सभी सदस्यों की सहमति थी। स्ष्ट कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ के साथ-साथ जस्टिस संजय किशन कौल, के.एम. जोसेफ, एम.आर. शाह, अजय रस्तोगी और संजीव खन्ना ने सिफारिश की।

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