आम जनता के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में दी जानकारी

0
108

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में एवं जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सुमिता ने जेजे इण्टर कालेज सुलतानपुर चिलकाना मंें विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सुमिता ने आम जनता के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताते हुये कहा कि हमारा संविधान एक स्वर से कानून के समक्ष क्षमता की बात करता है। संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द ‘हम भारत के लोग‘ यह बतातां है कि नागरिकों को भारतीय संविधान में समान मौलिक अधिकार दिये गयें है। किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, लिंग व भाषा का कोई भेदभाव संविधान की भावना के खिलाफ है। सचिव ने प्रतिभागियों को बालश्रम उन्मूलन अस्पृश्यता का अन्त, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, कन्या भू्रण हत्या, बाल विवाह, छेडखानी से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी दी। जीरों एफआईआर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया तथा धारा 156(3) सीआरपीसी के उपयोग की जानकारी दी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पर विस्तार से चर्चा की। निःशुल्क विधिक सहायता व राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवम्बर 2022 के बारे में एवं लीगल एड डिफेंस काउन्सल के बारे में भी प्रचार प्रसार किया। कार्यक्रम में एसके इण्टर कालेज, नवजनोदय इण्टर कालेज, सरदार पटेल इण्टर कालेज, डीटीएस इण्टर कालेज एवं डा.बेनी प्रसाद इण्टर कालेज के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

 

Also read

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here