अवधनामा संवाददाता
सहारनपुर। कानूनों व अधिकारों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाये जाने के लिए चलाये जा रहे डोर टू डोर संपर्क जागरूकता अभियान का आज समापन हो गया। इस दौरान मेघा विधिक साक्षरता शिविर तहसील स्तर पर आयोजित किए गए, जिसमें लोगों को विभिन्न जानकारियां उपलब्ध करायी गयी।
राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी के निर्देशन में जनपद की समस्त तहसीलो ग्राम पंचायतो ब्लाको एवं स्कूल एवं कालेज में अभियान चलाकर जनपद के प्रत्येक व्यक्ति को विधिक साक्षरता शिविर एवं डोर टू डोर के माध्यम से सम्पर्क कर जागरूक किया गया। उक्त कैम्पेन में पैनल लायर, पीएलवी, तहसील कर्मियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओ द्वारा चलाया गया। कैम्पेन के अतिंम दिन ब्लॉक पुवारका तहसील व जिला सहारनपुर में मेगा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित एलडीएम पंजाब नेशनल बैंक, जिला सहकारी बैंक, समाज कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग श्रम विभाग ग्राम विकास विभाग, इण्डियन बैंक, यूपी नेडा, कृषि विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जिला पूर्ति विभाग व पंचायतराज विभाग आदि ने भाग लिया। उक्त विधिक साक्षरता शिविर में सभी विभाग अपनी अपनी कल्याणकारी योजनाओ के पैम्पलेट एवं बैनर के साथ उपस्थित हुए। इससे पूर्व 6 नवम्बर 2022 को भी ब्लाक बलिया खेडी में मैगा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया था। इन वृहद विधिक साक्षरता शिविरों में अनेक सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल 729 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा 634 व्यक्तियों को तत्काल योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किया गया। इसके बाद ब्लाक पुवारका सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त गोष्ठी में आसपास के लगभग 05 गाँव से अधिक की महिलाओ ने भाग लिया, जिसमें श्रम विभाग, ब्लाक की योजनाओ, समाज कल्याण विभाग की योजनाओं एवं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, माटकी झरौली द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित महिलाओं एवं व्यक्तियो को उपलब्ध करायी गयी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुमिता ने इस अवसर पर सर्वप्रथम वहाँ उपस्थित आम जनता को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के बारे मे बताया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लैण्डलाईन नम्बर 132-2711441 से अवगत कराया और कहा कि महिला बच्चे, बर्जुग आदिवासी, अनसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिये निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिये कोई भी आय सीमा निर्धारित नही है। पुरुषों के लिये 3 लाख वार्षिक आय तक के व्यक्तियो को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। सचिव ने पुनः भारतीय सविधान मे दिये गये मौलिक अधिकारी एवं कर्तव्यो के बारे में बताया और कहा कि कानून के समक्ष सभी समान है। हमारा संविधान किसी भी प्रकार की जाति, लिंग, धर्म, भाषा एवं क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करने को मना करता है उन्होने घरेलू हिंसा, बाल श्रम अधिनियम मध्यस्थता राष्ट्रीय लोक अदालत सहित अनेक कानूनो की जानकारी दी। इस अवसर पर, बीडीओ बलियाखेडी सुश्री नीरू मलिक, अश्वनी शर्मा एडीओ पंचायत श्री अमरपाल सिहँ एडीओ कृषि, श्री अजय कुमार सिंह, जसवीर, दीपक पुण्डिर व रवि गुप्ता आदि मौजूद रहें।