अवधनामा संवाददाता
बाराबंकी। पुलिस/प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस प्रकरण में मुख्तार अंसारी गैंग (IS-191) द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अभियुक्त/गैंग के सदस्य की लगभग 43 करोड़ रुपये की सम्पत्ति कुर्क की गई।
बाराबंकी के थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत यूपी गैंगस्टर एक्ट में एम्बुलेंस प्रकरण से सम्बन्धित मुख्तार अंसारी गैंग सदस्य/अभियुक्त अफरोज खां उर्फ चुन्नू पुत्र फारूख खां निवासी महरूपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा श्याम संजीवनी हास्पिटल के नाम से आपराधिक षड़यन्त्र कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एम्बुलेंस नं. UP 41 AT 7171 क्रय करने एवं संगठित गिरोह बनाकर अवैध कारोबार, अपराध से धनोपार्जन कर अवैध रूप से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अचल सम्पत्ति जनपद सोनभद्र में अर्जित की गई। बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन की टीम द्वारा जनपद सोनभद्र पुलिस, प्रशासन की मदद से उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क की गई। सदस्य अफरोज खां उर्फ चुन्नू पुत्र फारूख खां निवासी महरूपुर की लगभग बयालिस करोड़ तिरानवे लाख सत्तानवे हजार आठ सौ रुपये कीमत की कुर्क की गई सम्पत्ति में ग्राम पटवध तहसील ओबरा जनपद सोनभद्र के अलावा दो जमीनें, ग्राम बिल्ली स्थित मकान, ग्राम पटवध तहसील ओबरा जनपद सोनभद्र स्थित निर्मित/निर्माणाधीन मकाम है।
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