अवधनामा संवाददाता
हमीरपुर :लोकसभा सामान्न निर्वाचन की नामांकन प्रक्रिया /आदर्श आचार संहिता /रेट लिस्ट के निर्धारण संबंधी बैठक एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई । बैठक में जिलाधिकारी ने नामंकन प्रक्रिया संबंधी सपम्पूर्ण जानकारी तथा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया तथा उम्मीदवारों व राजनैतिक पार्टियों द्वारा प्रचार-प्रसार के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन एवं जलपान आदि की व्यवस्था में व्यय होने वाली सामग्री/उपकरणों की दरों आदि के निर्धारण के संबंध से भी अवगत कराया गया और सामग्री की दरों की सूची हस्तगत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को हस्तगत कराई गयी ।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक नामांकन स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार अगर बाहरी लोक सभा क्षेत्र से है तो संबंधित लोक सभा क्षेत्र से प्रमाणित मतदाता सूची लाना अनिवार्य होगा। किसी राजनैतिक दलो के उम्मीदवारों को फार्म ए0बी0 रिटर्रिग आफीसर के यहॉ जमा करना होगा, तथा उम्मीदवार को अपना चुनाव हेतु एक अलग से बैंक खाता खोलना होगा जो किसी परिवारिक सदस्य के साथ नही होगा। यह खाता ईलेक्शन एजेन्ट के साथ खोला जा सकता है। उम्मीदवार का फोटोग्राफ तीन माह की अवधि से पुराना नही होगा। अगर उम्मीदवार का अपराधिक इतिहास है तो उसको फार्म सी वन में भरकर दो राष्ट्रीय स्तर तथा एक स्थानीय समाचार पत्रों में तीन बार प्रकाशित कराना होगा। राष्ट्रीय समाचार पत्र की प्रसार संख्या 75 हजार तथा स्थानीय समाचार पत्र में 15 हजार होनी चाहिए। चुनाव लड़ने हेतु जमानत धनराशि सामान्य वर्ग हेतु 25000 रू0 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आधी यानी 12500 रू0 निर्धारित है। नामंकन कक्ष में उम्मीदवार सहित पॉच व्यक्ति नामंकन के समय रह सकते है। नामंकन करनें जाते हुए गाड़ियों को 100 मीटर की परिधि के बाहर रखना होगा। उम्मीदवारों को नामंकन के समय नोडूज का भी विवरण संलग्न शपथ पत्र के कालम में भरना होगा। फोटों 2×2.5 सेन्टीमीटर का होगा। जो सफेद या अर्द्धसफेद पृष्ठभूमि का होना चाहिए। फोटो मे चश्मा ,टोपी या वर्दी नही पहनी होनी चाहिए। शपथ पत्र के सभी कलम संपूर्ण रूप से भरे होने चाहिए जो मतदाता 85 डी तथा दिव्यांग हैं उनको कर से इच्छुक मतदाताओं को होम वोटिंग की फॉसीलिटेशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। जिनकी तिथि तथा रूट मार्ग को राजनैतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा जो कार्मिक मतदान ड्यूटी में लगे हैं वह ईडीसी के जरिए मतदान दिवस के दिन ड्यूटी वाले बूथ पर मतदान कर सकते हैं।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विजय शंकर तिवारी,अपर जिलाधिकारी न्यायिक डॉ नागेन्द्र नाथ यादव, डिप्टी कलेक्टर अभिमन्यु कुमार,वरिष्ठ कोषाधिकारी मनीष कुमार शुक्ला सहित विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि/पदाधिकारी व अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहें।