अवधनामा संवाददाता
बाराबंकी। जिला पुलिस एवं प्रशासन ने मादक पदार्थ तस्कर गैंग सदस्य की लगभग 03 करोड़ 01 लाख 33 हजार रुपये की अचल संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की गई।
गिरोह सरगना मो0 सहीम उर्फ कासिम पुत्र तसव्वर अली एवं अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी की। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जैदपुर पर पंजीकृत यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त गैंग सदस्य मेराज पुत्र जाबिर निवासी ग्राम टिकरा अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम चल अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। अभियुक्त गैंग सदस्य के नाम अर्जित की गई अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 03 करोड़ 01 लाख 33 हजार रुपये को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अन्तर्गत गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क किया गया।
मेराज पुत्र जाबिर निवासी ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा आपराधिक कृत्य से अपने परिजनों के लिए संपत्ति जुताई गई।
वर्ष 2022 में पुलिस प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गैंग सदस्य मेराज पुत्र जाबिर निवासी ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैदपुर की अवैध रूप से अर्जित अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 67 लाख 38 हजार रुपये को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा चुकी है।