मैरिज सर्टिफिकेट के नए नियमों के तहत वर-वधु पक्ष को शादी का कार्ड आधार कार्ड हाईस्कूल की मार्कशीट और गवाहों के दस्तावेज की पूर्व की व्यवस्था के साथ ही लिए गए दहेज (उपहार) के विवरण का शपथ पत्र देना होगा। अपर महानिदेशक निबंधन मनीन्द्र कुमार सक्सेना ने इस संबंध में सभी सहायक महानिरीक्षकों को बीते 17 मई को आदेश जारी किया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर नियमों में बदलाव किया है। प्रदेश में अब शादी का प्रमाण पत्र बनवाते समय वर-वधु को दहेज का विवरण भी देना होगा। सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
मैरिज सर्टिफिकेट के नए नियमों के तहत वर-वधु पक्ष को शादी का कार्ड, आधार कार्ड, हाईस्कूल की मार्कशीट और गवाहों के दस्तावेज की पूर्व की व्यवस्था के साथ ही लिए गए दहेज (उपहार) के विवरण का शपथ पत्र देना होगा।
अपर महानिदेशक निबंधन मनीन्द्र कुमार सक्सेना ने इस संबंध में सभी सहायक महानिरीक्षकों को बीते 17 मई को आदेश जारी किया है। प्रेषित आदेश में उच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए कड़ाई से इसका अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की गई है।
बता दें कि अब तक स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में वर-वधु पक्ष की आरे से विवाह का कार्ड, आधार कार्ड, हाईस्कूल की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के दस्तावेज ही लगाए जाते रहे हैं। सरकार ने अब इसके साथ दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए कार्यालय में नोटिस भी लगाया गया है।