अंबेडकरनगर: अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक जमीनी मामला ऐसा है जहां 1984 के बैनामे की बावजूद 1989 फर्जी दस्तावेज के आधार पर वसीयतनामा हो गया।मामला कटरिया याकूबपुर (जोलहिया) जमीनी विवाद गाटा सं0 1066/0.155हे0 व 1119/0.270हे० राबीपुर बहउदीन पुर है। उक्त खतौनी का बैनामा सन् 1984 ई में लिया गया तथा उनके मृत्यु के बाद उक्त खतौनी के पर नाम आ गई है।
परन्तु विपक्षीगण राम सिंगार पुत्र रतीराम पवन कुमार पुत्र रामसिंगार हरि नारायन पुत्र राम निहोर मुन्नीलाल पुत्र श्रीराम अवधेश पुत्र दिलबहार नि०ग्राम उक्त जो मुकदमें बाज चालाक किस्म के व्यक्ति है। जो न्यायालय को धोखा देकर उक्त खतौनी में अपना दर्ज 3319 करवा लिया है। जिसकी अपील वाद सं० 09/24 उन्वान विनोद कुमार बनाम मुन्नीलाल है अपर आयुक्त अयोध्या के न्यायालय में विचाराधीन है।
जिसकी ता० पेशी 15-05-2025 नियत है। खतौनी शुदा भूमि में प्रार्थीगण का तीन गुमटी रखा गया है। जिसको विपक्षीगण उक्त अपने सरकसी व गुण्डई के बल पर बाहरी आदमी बुलाकर हटवाना चाहते है। जबकि इसका विरोध किया तो विपक्षीगण भद्दी-2 गालिया देते हुये जान से मारने की धमकी दिया और कहा कि हम लोग तुम्हारे गुमटी को हटवाकर खतौनी की भूमि जबरदस्ती कब्जा करके बेदखल कर देगे। विपक्षियों की मंशा उस जमीन पर बैंक को धोखे में रखकर लोन लेने का मामला सामने आ रहा है।