अतिक्रमणकारी ब्लाक प्रमुख के ऊपर हाई कोर्ट का शिंकजा

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अवधनामा संवाददाता

हाईकोर्ट ने तालाब पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए दिये आदेश
तहसील क्षेत्र के रेवारी गांव का मामला

 

जयसिंहपुर। जहां एक और सूबे में अतिक्रमण हटाने को लेकर एक अभियान चल रहा है और गांव में तालाब की भूमि को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ है कि एक भी तालाब अतिक्रमण युक्त ना हो वहीं दूसरी तरफ प्रमुख के परिजनों ने तालाब के गाटा संख्या पर मकान निर्मित कर तालाब को कब्जा कर रखा है मामले में उप जिलाधिकारी के यहां शिकायत होने के बाद जब उचित कार्रवाई नहीं हुई तो शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिस पर उच्च न्यायालय ने 2 माह के भीतर तालाब पर हुए अतिक्रमण को हटवा कर जुर्माना राशि जमा करने के साथ-साथ अतिक्रमण के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया है।
तहसील क्षेत्र के बेलहरी गांव निवासी एडवोकेट सुधीर मिश्रा ने उप जिलाधिकारी जयसिंहपुर के यहां एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था, गांव में तालाब गाटा संख्या 36 31 पर गांव के चंद्र भूषण शुक्ला पुत्र राधे कृष्ण मोहन शुक्ला के द्वारा अतिक्रमण कर मकान निर्मित कर लिया गया है जिसके चलते गांव के लोगों को जल संचय के साथ साथ पेयजल संकट की भी समस्या आ गई है। मामले में उप जिलाधिकारी के यहां निस्तारण न होने पर अधिवक्ता सुधीर मिश्रा ने हाईकोर्ट में पीएलआई दाखिल कर तालाब पर हुए अतिक्रमण को हटवा कर कार्रवाई की मांग की। जिसमें इलाहाबाद खंडपीठ ने 31 मई 2022 को तहसीलदार जयसिंहपुर को आदेश दिया कि 2 माह के भीतर उक्त अतिक्रमण को हटवा कर जुर्माना राशि दाखिल कराकर अवगत कराएं। बताया जाता है कि गाटा संख्या 3631 पर जो मकान निर्मित है उसी में क्षेत्र पंचायत प्रमुख राहुल शुक्ला का मूल निवास है। इस संबंध में तहसीलदार हृदय नारायण तिवारी ने बताया कि मामला संज्ञान में है अति शीघ्र अतिक्रमण हटवा कर अतिक्रमणडी के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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