पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त, जानिये आयोग और सरकार से क्या कहा

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अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि 17 मार्च तक आरक्षण का काम पूरा कर लें और 30 अप्रैल तक चुनाव करा दिए जाएँ. इसके अलावा 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख के चुनाव भी कराने के निर्देश दिए गए हैं.

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग से जवाब माँगा था. चुनाव आयोग ने चुनाव की डीटेल कोर्ट को सौंपी तो उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया गया. आज गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने जो शेड्यूल आया उसमें मई में पंचायत चुनाव कराने की बात कही गई थी.

हाईकोर्ट ने कहा कि मई में चुनाव किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किये जा सकते. नियमानुसार तो 13 जनवरी 2021 तक चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी.

चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार हो चुकी है. परिसीमन का काम भी कम्प्लीट हो गया है. सीटों के आरक्षण का मुद्दा फंसा है, इसे राज्य सरकार ही फाइनल कर सकती है. आरक्षण का काम पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा.

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सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि कोविड गाइडलाइंस की वजह से पंचायत चुनाव समय से नहीं कराये जा सके. इस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 17 मार्च तक आरक्षण का काम पूरा करते हुए 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव सम्पन्न करा दिए जाएँ.

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