ग्राम पंचायत बालीपुर डुहिया में दलित आबादी के नजदीक जबरन ग्राम प्रधान द्वारा कूड़ा घर बनवाने का मामला हाईकोर्ट कोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ग्राम सभा के वकील की ओर से प्रस्तुत जबाब से अदालत सहमत नहीं हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है और सुनवाई की अगली तारीख 17 फरवरी तय की है।
बालीपुर डुहिया में दलित आबादी के नजदीक ग्राम प्रधान द्वारा कूड़ा घर बनवाने का प्रकरण पिछले चार महीने के बीच कई बार जनसुनवाई में एस डी एम और डी एम के समक्ष आया था। पीड़ित राम बख्श कोरी की शिकायत पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय खंड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी मामले को टालते रहे। आरोप है कि एस डी एम आशीष सिंह की मिली भगत से ग्राम प्रधान ने शासनादेश के विपरीत विवादित स्थल पर ही जबरन कूड़ा घर का निर्माण करा दिया। अधिकारियों से न्याय न मिलने पर पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट की शरण में चला गया।सात जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकारी वकील के जबाब को स्वीकार नहीं किया और शासनादेश का अनुपालन हुआ है या शासनादेश के विपरीत निर्माण हुआ है। कूड़ा घर बस्ती से 500मी दूर है या नहीं इस बारे में जिलाधिकारी से स्थलीय जांच कर रिपोर्ट मांगी है।
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