निज़ामुद्दीन मरकज़ मामले में केन्द्र और दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

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अवधनामा ब्यूरो

नई दिल्ली. देश में कोरोना महामारी फैलाने का आरोप झेल रहे निजामुद्दीन स्थित मरकज़ के बंद दरवाजों को खुलवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केन्द्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है.

मरकज़ निजामुद्दीन उस वक्त चर्चा में आया था जब जब कोरोना का शुरुआती दौर था, देश भर में लॉकडाउन किया जा रहा था. पूरी दिल्ली को बंद कर दिया गया था. उस वक्त निजामुद्दीन मरकज़ में दुनिया के कई देशों में एक हज़ार से ज्यादा जमाती मौजूद थे.

मरकज़ में मौजूद तब्लीगी जमात के इन्हीं जमातियों पर कोरोना महामारी फैलाने का आरोप लगा था. केन्द्र सरकार ने भी मरकज़ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था और मरकज़ में ताले लगवा दिए थे.

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मरकज़ के बंद दरवाजों को खुलवाने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. आज इस मुद्दे पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने केन्द्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है. अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी. दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा है कि धार्मिक आयोजन के लिए अब मरकज़ को खोला जा सकता है. दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा है कि मरकज़ मामले में विदेशी जमातियों को या तो बरी किया जा चुका है या फिर वह अपने देश वापस जा चुके हैं.

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