हमीरपुर: गैंगस्टर एक्ट के चार अभियुक्तों को 4-4 वर्ष का कठोर कारावास, ₹40,000 जुर्माना

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जनपद हमीरपुर की कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमा संख्या 410/2011, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत चार अभियुक्तों को मा. ईसी एक्ट कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 4-4 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी अभियुक्तों में गोंदीलाल उर्फ नीरज, मिलन उर्फ राममिलन (निवासी नई बस्ती, सुमेरपुर, हमीरपुर), नरेश (निवासी हरदौली, सजेती, कानपुर नगर) और अमर सिंह (निवासी खण्डौत, जलालपुर, हमीरपुर) शामिल हैं।यह मामला 28 फरवरी 2011 को दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्तों पर संगठित गिरोह बनाकर समाज विरोधी गतिविधियों और अपराध में संलिप्त होने का आरोप था।

जनपद हमीरपुर के आपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन विभाग के समन्वय से समयबद्ध ढंग से साक्ष्यों को प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने आज चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराया।मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राकेश कुमार सरोज ने की, जबकि अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुशील कुमार त्रिपाठी और पैरोकार कांस्टेबल बिजमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सजा जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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