सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू चबाने पान मसाला या पान के बचे हुए हिस्से को थूकने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सीएम ममता बनर्जी ने चिंता जाहिर की है। आगामी बजट विधानसभा सत्र में इस तरह पान मसाला या फिर तंबाकू थूकने जैसे अपराधों के लिए विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। सूत्रों के मुताबिक अपराधियों पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आगामी बजट विधानसभा सत्र में इस तरह पान मसाला या फिर तंबाकू थूकने जैसे अपराधों के लिए विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। मंगलवार (4 फरवरी) को राज्य सचिवालय नबान्न में पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया।
सीएम ने जताई चिंता
राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने बताया कि “मुख्यमंत्री ने खुद सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू चबाने, पान मसाला या पान के बचे हुए हिस्से को थूकने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर की है। तंबाकू थूकने की वजह से फैलने वाली गंदगी और दाग को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है। तंबाकू खाने वालों की वजह से राज्य सरकार के सौंदर्यीकरण के प्रयासों में बाधा बन रही है।
अपराध करने वालों पर कितना लगेगा जुर्माना?
पश्चिम बंगाल सार्वजनिक स्थान पर थूकने का रोकथाम अधिनियम, 2003 पहले से ही लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अधिकतम जुर्माना 200 रुपये निर्धारित किया गया है।
इस साल राज्य का बजट सत्र 10 फरवरी को शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग की प्रभारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य 12 फरवरी को राज्य का बजट प्रस्ताव पेश करेंगी।