उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निर्देशानुसार ऐसे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिन्होंने पिछले चार वर्ष या उससे अधिक समय से अपना पंजीकरण नवीनीकृत नहीं कराया है, उन्हें 15 अक्टूबर 2025 तक नवीनीकरण कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिकों को निष्क्रिय सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी महेन्द्र कुमार ने बताया कि यह निर्णय बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या 1/285386/2025 दिनांक 23.09.2025 के तहत लिया गया है। उन्होंने जनहित में सभी पात्र श्रमिकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर अपने पंजीकरण का नवीनीकरण करा लें, ताकि वे बोर्ड की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते रहें।
श्रमिक अपने पंजीकरण का नवीनीकरण बोर्ड की वेबसाइट UPBOCW.in के माध्यम से या अपने नजदीकी जनसुविधा केंद्र (CSC) से कर सकते हैं।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि अधिक जानकारी या किसी प्रकार की सहायता के लिए श्रमिक श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय, रहुनियां धर्मशाला, निकट पशु चिकित्सालय, हमीरपुर में संपर्क कर सकते हैं।





