Thursday, March 6, 2025
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तीन माह से खाद्यान्न वितरण न करने पर गौना कोटेदार का अनुबंध निलंबित

ललितपुर (Lalitpur)। साईबाबा स्वयं सहायता समूह ग्राम गौना के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ने कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की कि ममतादेवी द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र का उठान किया गया। खाद्यान्न तीन माह से नही दिया गया, जिससे ग्राम पंचायत गौना के बार खाद्यान्न से वंचित है। उक्त प्राप्त शिकायत की जांच संबंधित पूर्ति निरीक्षक द्वारा 12 अगस्त 2021 को ग्राम में जाकर की गयी। जांच के दौरान दुकान बन्द पायी गयी। मौके पर ही साई बाबा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को बुलाया गया एवं उनके बयान लिये गये। स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ने लिखित रूप से अवगत कराया कि विक्रेता ममतादेवी द्वारा गाह अप्रैल, मई एवं जून 2021 हेतु आंगनवाड़ी का खाद्यान्न अभी तक प्राप्त नहीं कराया गया। हम सभी यह वाहन के दुकान पर जाते है तो भी विकेता द्वारा टालमटोल की जाती है एवं भगा दिया जाता है। पूर्व माहो में भी विक्रेता द्वारा टालमटोल करते हुये अनावश्यक विलम्ब कर खाद्यान्न दिया गया है, जिससे खाद्यान्न वितरण करने में समूह को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त संबंधित पूर्ति निरीक्षक द्वारा भी कई बार दूरभाष के माध्यम से आंगनवाडी का खाद्यान्न संबंधित स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु विक्रेता द्वारा आदेश/निर्देश के बावजूद भी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि विपणन निरीक्षक विरधा की रिपोर्ट 12 अगस्त 2021 के अनुसार ममता देवी उचित दर विक्रेता ग्राम गौना द्वारा बाल पुष्टाहार का गेंहू 9.18 कुन्तल व चावल 8.19 कुन्तल 28 जून 2021 को निर्गत किया गया है। इस प्रकार विक्रेता द्वारा 28 जून 2021 को बाल पुष्टाहार के खाद्यान्न का उठान कर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराया गया, जो गम्भीर अनियमितता है। अतएव उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये ममतादेवी उचित दर विक्रेता ग्राम गौना की दुकान का अनुबन्ध पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। विकेता को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर मय साक्ष्य के प्रस्तुत करें। उक्त दुकान के कार्डधारको को आवश्यक वस्तुये प्राप्त करने हेतु लखन उचित दर विक्रेता ग्राग गौना की दुकान से सम्बद्ध किया जाता है। लखन को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दुकान की अवशेष आवश्यक वस्तुये एवं ई पास मशीन नियमानुसार प्राप्त कर वितरण करना सुनिश्चित करें।

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