गैंग लीडर की 72 लाख रुपए के कीमत की सम्पत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

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अवधनामा संवाददाता

बाराबंकी। बाराबंकी पुलिस, प्रशासन द्वारा अभियुक्त, गैंग लीडर की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 72 लाख रुपये को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की गई है।
संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बदोसराय पर पंजीकृत यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त, गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां पुत्र खुर्शीद अस्करी निवासी हजरतपुर थाना बदोसराय द्वारा अपने गिरोह के सक्रिय सदस्य मोहम्मद सलीम व हसनैन उर्फ हसीन पुत्र अली अहमद निवासीगण हसनापुर थाना बदोसराय के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करने जैसे अपराध कारित कर स्वयं, परिजनों के नाम पर चल व अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। अभियुक्त/गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी द्वारा अपने गिरोह में नये-नये सदस्यों को शामिल कर विगत 14-15 वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु एक आपराधिक गिरोह बनाकर आम जनमानस के मध्य दबंगई कायम रखने के लिए डर/भय पैदा करने के लिए मुख्यतः अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर हमलावर होने, कानून-व्यवस्था/राजकीय कार्यों में बाधा डालने व मारपीट करने जैसे अपराध कर अवैध धनोपार्जन किया गया। गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां पुत्र खुर्शीद अस्करी निवासी हजरतपुर द्वारा अपराध से अर्जित धन से स्वयं के नाम के ग्राम हजरतपुर बदोसराय स्थित गाटा सं0 1705 भूमि (कीमत लगभग 72 लाख रुपये का क्रय किया गया। आज गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां पुत्र खुर्शीद अस्करी निवासी हजरतपुर थाना बदोसराय द्वारा अपराध से अर्जित की गई उपरोक्त अचल सम्पत्ति को अन्तर्गत गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया।

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