कोर्ट फीस में दस गुना वृद्धि से अधिवक्ताओं में रोष

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अवधनामा संवाददाता

बार संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने एडीएमएफ से भेंट कर सौंपा ज्ञापन

सहारनपुर। प्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क पर दस गुना टिकट वृद्धि किए जाने के विरोध में आज अधिवक्ता एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मण्डल बार संघ अध्यक्ष अशोक पुंडीर व महासचिव नीतिन कुमार शर्मा के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से मिला और उन्हें प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मूल्य वृद्धि को वापिस लिया जाये।
आज बार संघ अध्यक्ष अशोक कुमार पुण्डीर व महासचिव नीतिन कुमार शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मण्डल ने एडीएम एफ से भेंट की और सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क पर 10 गुना टिकट वृद्धि की गई, जिससे आम जनता को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाये जाने के सिद्धांत को सरकार ने एक तरीके से समाप्त कर दिया है, जिससे वादकारियों को अत्यंत विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है, वह सुविधा पूर्वक मुकदमा लड़ने से वंचित हो रहे हैं। इस विषय पर हाई कोर्ट बैंच केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा पूर्व में भी विरोध गया था और मूल्यवृद्धि के विरोध में पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों, तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहे थे। इसके पश्चात अब पुनः उक्त मूल्य वृद्धि से भी जनपद में लागू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त रेंट कंट्रोल अधिनियम संख्या 13 सन 1972 को निरस्त कर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अधिनियम 2021 लागू किया गया है, जो 2021 से लागू है।
उक्त नये अधिनियम में वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अपर जिलाधिकारी को दे दिया गया है, जिससे वादकारियों को न्याय मिलने की संभावनाये पूर्णतया समाप्त हो गई है। पूर्व में लागू अधिनियम संख्या 13 सन 1972 में भी किराया प्राधिकारी नियुक्त करने का क्षेत्राधिकार जिलाधिकारी को दिया गया था, परंतु व्यवहारिक रूप से वह उचित नहीं था तथा किराए संबंधी वादों का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। आम जनता को कठिनाई हो रही थी उक्त परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम में भी वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार लघु वाद न्यायधीश को प्रदान करने संशोधन किया गया था। पुनः नए अधिनियम में वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अपर जिलाधिकारी को दे दिया गया है, जिसका अधिवक्तागण एवं वादकारीगण में भारी रोष व्याप्त है। दोनों बिंदु पर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय किया गया कि उक्त शुल्क व्रद्धि एवं उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर विनियम अधिनियम के विरोध में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अधिवक्ता गण न्यायिक कार्य से विरत रहे एवं मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। ज्ञापन देने वालों में अशोक कुमार पुंडीर एडवोकेट अध्यक्ष, नितिन कुमार शर्मा एडवोकेट सचिव, रामपाल सिंह वर्मा एडवोकेट वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चैधरी अनुज एडवोकेट कोषाध्यक्ष, निशा शर्मा एडवोकेट सदस्य गवर्निंग काउंसिल वरिष्ठ, वरुण सिंघल एडवोकेट सहसचिव, सदफ एडवोकेट,जमाल साबरी एडवोकेट आदि काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

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